Edited By Vijay, Updated: 13 Sep, 2024 03:34 PM
विशेष न्यायाधीश शिमला भूपेश शर्मा की अदालत ने चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
शिमला (संतोष): विशेष न्यायाधीश शिमला भूपेश शर्मा की अदालत ने चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पप्पू बधावन (41) पुत्र रोशन लाल निवासी हाऊस नंबर-4, बाल्मीकि मंदिर कृष्णानगर शिमला को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 30,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप ने की।
पुलिस के अनुसार 24 जुलाई, 2023 को पुलिस थाना सदर शिमला की पुलिस टीम कार्ट रोड, पुराना बस स्टैंड, कृष्णानगर शिमला आदि की ओर गश्त पर निकली हुई थी। सायं करीब 4.40 बजे पुलिस टीम को गोपनीय सूचना मिली कि पप्पू नाम का एक व्यक्ति कृष्णानगर में अपने घर में चिट्टा बेचने का काम करता है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम आरोपी के घर पहुंची और उसके कब्जे से 8.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा-21 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की और चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया। मुकद्दमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिमला के विशेष न्यायाधीश भूपेश शर्मा ने आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई है।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here