स्वास्थ्य विभाग ने सील की देसी घी की बड़ी खेप, सीटीएल लैब कंडाघाट भेजे सैंपल

Edited By prashant sharma, Updated: 13 Feb, 2022 05:34 PM

health department sealed large consignment of desi ghee

सोलन जिले में बाहर से सप्लाई होने वाली एक देसी घी की बड़ी खेप स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सील की गई है। विभाग की टीम ने इसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।

सोलन (रवीन्द्र) : सोलन जिले में बाहर से सप्लाई होने वाली एक देसी घी की बड़ी खेप स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सील की गई है। विभाग की टीम ने इसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विभाग ने पिछले 3 दिनों में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के 10 सैंपल लिए हैं और जांच के लिए कंडाघाट भेजे हैं। जानकारी के अनुसार विभाग को घी में गड़बड़ी होने की सूचना मिली थी। उसके बाद सोलन में एक गोदाम में छापा मारकर देसी घी की 12 लीटर की 230 पेटियां सील की गईं। इस अभियान के दौरान घी के 4 सैंपल लिए गए हैं और ये सभी सैंपल जांच के लिए सीटीएल लैब कंडाघाट भेजे गए हैं। विभाग की इस कार्रवाई से खाद्य सुरक्षा नियमों में कोताही बरतने वाले व्यापारियों में खलबली मची हुई है। 

इसके अलावा विभाग की टीम ने वीरवार को 6 सैंपल तैयार खाद्य पदार्थों के भी लिए थे। इनमें 1 कढ़ी, 1 दाल, 1 शक्कर, 1 सरसों के तेल, 1 अरबी की सब्जी व 1 सैंपल ब्रैड पकौड़ा का लिया है। इन सभी सभी सैंपलों को जांच के लिए सीटीएल लैब कंडाघाट भेजा गया है। सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा), स्वास्थ्य विभाग सोलन एलडी ठाकुर ने बताया कि विभाग ने पिछले 3 दिनों में 10 खाद्य वस्तुओं के सैंपल लिए हैं। इसके तहत घी की बड़ी खेप (करीब 2700 लीटर घी) को सील किया गया है। सैंपलों को जांच के लिए सीटीएल लैब कंडाघाट भेजा गया है व रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में भी खाद्य सुरक्षा नियमों को ताक पर रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत खराब व नकली खाद्य वस्तुएं बेचने वाले पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना व 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है।
 

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