Edited By Vijay, Updated: 01 Dec, 2024 03:05 PM
हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के विकास खंड नादौन की बड़ा पंचायत प्रधान सरिता देवी को पद से निष्कासित कर दिया गया है। ये आदेश मंडलायुक्त ने मामले की सुनवाई के दौरान जारी किए हैं।
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के विकास खंड नादौन की बड़ा पंचायत प्रधान सरिता देवी को पद से निष्कासित कर दिया गया है। ये आदेश मंडलायुक्त ने मामले की सुनवाई के दौरान जारी किए हैं। उक्त मामला तब सामने आया था जब बड़ा गांव के निवासी कुलदीप चंद ने शिकायत की थी कि सरिता देवी ने पंचायत प्रधान का चुनाव लड़ने के दौरान नामांकन दाखिल करते समय एक झूठा हलफनामा दिया था, जिसमें सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की बात को नकारा गया था। कुलदीप चंद ने आरोप लगाया कि सरिता देवी ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया था, जो पंचायत प्रशासन की नजर से गंभीर मामला बन गया।
मामले की जांच के बाद डीसी हमीरपुर ने सरिता देवी को प्रधान पद से निष्कासित करने के आदेश दिए थे। हालांकि इन आदेशों के खिलाफ सरिता देवी ने मंडलायुक्त मंडी के पास अपील दायर की थी, जिसमें उन्होंने उपायुक्त के आदेशों को चुनौती दी। मंडलायुक्त ने मामले की सुनवाई करतेa हुए यह स्पष्ट किया कि उन्हें कोई स्टे आर्डर देने का आधार नहीं मिलता है, साथ ही उन्होंने उपायुक्त हमीरपुर के फैसले को सही ठहराते हुए उनका अनुपालन करने के निर्देश दिए।
मंडलायुक्त के आदेशों का पालन करते हुए जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर ने बीडीओ नादौन को तत्काल बड़ा पंचायत की प्रधान सरिता देवी को निष्कासित करने के निर्देश जारी किए। बीडीओ निशांत शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि जिला पंचायत अधिकारी के पत्र के अनुसार पंचायत प्रधान और सचिव को तुरंत आदेशों का अनुपालन करने को कहा गया है।
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