Una: हरोली में अब बिना पहचान पत्र के सामान नहीं बेच सकेंगे फेरी वाले

Edited By Vijay, Updated: 09 Oct, 2024 11:36 AM

hawkers will not be able to sell goods in haroli without identity card

जिला पुलिस कप्तान राकेश सिंह के कुशल मार्गदर्शन में हरोली थाना की टीम ने उप पुलिस अधीक्षक मोहन रावत और थाना प्रभारी सुनील कुमार सांख्यान के आदेशों पर एक नई शुरूआत की है।

टाहलीवाल (गौतम): जिला पुलिस कप्तान राकेश सिंह के कुशल मार्गदर्शन में हरोली थाना की टीम ने उप पुलिस अधीक्षक मोहन रावत और थाना प्रभारी सुनील कुमार सांख्यान के आदेशों पर एक नई शुरूआत की है। थाना प्रभारी की टीम ने सभी पंचायत प्रधानों और सदस्यों के साथ मीटिंग कर निर्णय लिया है कि पुलिस थाना क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कोई भी फेरी वाला किसी भी प्रकार का सामान थाना क्षेत्राधिकार में तब तक नहीं बेचेगा जब तक उसके पास थाना से जारी किया गया प्रमाण पत्र न हो। 

सभी फेरी वालों को हिदायत जारी की है कि जल्द अपना पंजीकरण पुलिस थाने में करवाएं और अपना पहचान पत्र/कार्ड लेकर विद्यार्थियों की भांति गले में लटका कर रखें ताकि कोई भी स्थानीय निवासी पहचान सके कि उक्त व्यक्ति फेरी वाला है और थाने में उसका पंजीकरण हो गया है। आम जनता से भी आग्रह किया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना पंजीकरण वाले व्यक्तियों से सामान न खरीदें। क्षेत्र में जितने भी रेहड़ी-फड़ी, कबाड़ इकट्ठा करने वाले या प्रवासी मजदूर हैं उनका पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है। हरोली पुलिस ने कई लोगों को पहचान कार्ड भी जारी किए हैं। 

उक्त कार्य सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है क्योंकि हरोली विधानसभा क्षेत्र पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है और प्राय: देखने में आया है कि पड़ोसी राज्यों के फेरी वाले, रेहड़ी वाले या अन्य घुमंतू किस्म के व्यक्तियों द्वारा स्नैचिंग या चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया है। जनता की सुरक्षा के मद्देनजर जिला पुलिस कप्तान द्वारा यह निर्णय लिया गया। इसे सख्ती से नियमानुसार अमलीजामा पहनाया जा रहा है।
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