फोरलेन सुरंग आपकी जमीन के नीचे से गुजरे पर नहीं मिलेगा मुआवजा

Edited By Rajneesh Himalian, Updated: 16 Jun, 2021 12:33 PM

fourlane tunnel passes under your land but will not get compensation

फोरलेन सुरंग आपकी जमीन के नीचे से गुजरे पर नहीं मिलेगा मुआवजा

नूरपुर (राकेश): फोरलेन परियोजना के तहत भूमि के अधिग्रहण के एवज में मिलने वाले मुआवजे को अत्यंत कम आंक कर दिए जाने का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि अब उन लोगों की जमीन के मुआवजे के मिलने पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं जिनकी जमीन के नीचे यह सड़क एक सुरंग के रूप में गुजरेगी। इन लोगों को संबंधित क्षेत्र के भू मुआवजा अधिकारी ने साफ कर दिया है कि उन्हें उनकी इस जमीन का मुआवजा नहीं मिल सकता जिसके नीचे सुरंग बननी है।
इस नवीनतम घटनाक्रम के कारण उन सब लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है जो गत 3 साल से इस परियोजना में भू अधिग्रहण प्रक्रिया में गुजर रहे थे। इनकी जमीनों की नोटिफिकेशन बजट में प्रकाशित की गई थी तथा उन्हें मुआवजे का अवार्ड तक घोषित कर दिया गया था। 3 साल चली इस लंबी प्रक्रिया के बाद अब उन्हें अवगत किया गया है कि भले ही सड़क आपकी जमीन के नीचे से होकर गुजरेगी पर आपको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिल सकता। इन लोगों का कहना है कि अगर उन्हें मुआवजा नहीं देना था तो गत 3 साल से उनहें उन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए क्यों निर्देश मिलते रहे कि मुआवजे की औपचारिकताअएं पूरी करो।
इन लोगों का यह भी कहना है कि यह सड़क जब उनकी जमीन के नीचे स्थित सुरंग द्वारा बनेगी तो एक तो इसके ऊपर बने आवासों की सुरक्षा खतरे की जद में होगी तथा वे शायद ही इस भूमि पर कृषि कार्य कर सकें, क्योंकि जमीन के नीचे सुरंग बनने से ऊपरी जमीन की नमी जाती रहेगी तथा वहां कुछ भी उगाया जाना संभव न होगा। अत: उन्हें घोषित किए गए अवार्ड जिनमें उनके नाम बकायदा सूचीबद्ध हो चुके हैं के अनुसार मुआवजा दिया जाए अन्यथा उन्हें कानून का द्वार खटखटाना पड़ेगा।
क्या कहना है फोरलेन मानवाधिकारी बॉडी अध्यक्ष का
फोरलेन मानवाधिकारी बॉडी के अध्यक्ष राजेश पठानिया का कहना है कि जमीन के नीचे सुरंग बनने पर ऊपर स्थित जमीन की उपयोगिता प्रभावि होगी तथा आवास भी असुरक्षित हो जाएंगे। इस प्रकार के वर्ग में आने वाले लोगों की गजट नोटिफिकेशन व अवार्ड के नाम भी आ चुका है। अब एन आखिरी लम्हे पर इन्हें यह बतया जाना कि वे मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है इनके साथ घोर अन्याय है। मुआवजा अधिकारी उन पर बिजली न गिराए।

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