Edited By Vijay, Updated: 10 Dec, 2023 10:20 PM

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश को हरित राज्य बनाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत ई-टैक्सी के लिए आवेदन करने वाले पहले 500 लोगों को ई-टैक्सी के लिए 50 प्रतिशत अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा।
हरोली (दत्ता): उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश को हरित राज्य बनाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत ई-टैक्सी के लिए आवेदन करने वाले पहले 500 लोगों को ई-टैक्सी के लिए 50 प्रतिशत अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। ई-टैक्सी को पहले 4 वर्ष एचआरटीसी के बेड़े में शामिल किया जाएगा और हर माह ई-टैक्सी चालक को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में 54 ई-चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, जिसमें 17 ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर पैट्रोल पम्प पर भी ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 8 हजार ई-टैक्सी परमिट भी जारी किए गए हैं।
हिमाचल परिवहन विभाग का बनाया जाएगा म्यूजियम
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम को अपने राज्य के नागरिकों के लिए सेवाएं देते हुए 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसी उपलक्ष्य पर हिमाचल परिवहन विभाग का म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें एचआरटीसी की सभी पुरानी बसों को रूट के संपूर्ण विवरण सहित रखा जाएगा, ताकि लोगों को हिमाचल परिवहन विभाग के इतिहास की जानकारी मिल सके। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दर्शन प्रणाली के तहत एचआरटीसी बसों को विभिन्न राज्यों के धार्मिक स्थलों से जोड़ा जा रहा है। इसी के तहत व्यास, जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर, आनन्दपुर साहिब, अमृतसर, खाटूश्याम व वृंदावन सहित विभिन्न धार्मिक जगहों के लिए परिवहन विभाग की बस सेवा शुरू की जाएगी।
जल्द बनाई जाएगी स्क्रैप पॉलिसी
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही एक स्क्रैप पॉलिसी बनाई जाएगी तथा स्क्रैप वाहनों की खरीद के लिए स्क्रैप डीलर नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्क्रैप किए गए वाहनों के स्थान पर नए वाहन खरीद कर पंजीकरण करने पर निजी वाहनों के लिए 25 प्रतिशत तथा कमर्शियल वाहनों पर 15 प्रतिशत पंजीकरण में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की विशेष पथकर की संशोधित दरों को 1 दिसम्बर से लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने पैसेंजर व गुड्स के लंबित मामलों को पैनल्टी व ब्याज में छूट देते हुए 31 मार्च, 2024 तक 10 प्रतिशत पैनल्टी के साथ जमा करवाने की छूट दी है।
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