दुष्कर्म के बाद की थी महिला हत्या, कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Vijay, Updated: 01 Aug, 2021 12:01 AM

court gave punishment to accused of rape and murder

जिला कांगड़ा के शाहपुर के ठंबा गांव में अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। धर्मशाला स्थित न्यायाधीश जेके शर्मा की विशेष अदालत ने दोषी कृष्ण सिंह निवासी...

धर्मशाला (तनुज): जिला कांगड़ा के शाहपुर के ठंबा गांव में अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। धर्मशाला स्थित न्यायाधीश जेके शर्मा की विशेष अदालत ने दोषी कृष्ण सिंह निवासी कुफरू डाकखाना मनोह, तहसील शाहपुर को आजीवन कारावास के साथ 60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी भुवनेश शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना शाहपुर के अंतर्गत ठंबा गांव के जंगल में 14 मार्च, 2018 को एक अधेड़ महिला का शव बरामद हुआ था। पुलिस थाना में मृतक महिला के बेटे ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी मां जंगल से झाड़ू बनाने के लिए खजूर की टहनियां लाने गई थी। उसने बताया कि देर शाम तक जब वह जंगल से वापस नहीं आई तो वह उनकी तलाश में जंगल में गया था। देर रात को जब वह जंगल में अपनी मां की तलाश कर रहा था तो जंगल के श्मशानघाट के समीप उसकी मां का शव बरामद हुआ तथा उसका सिर खून से पूरी तरह से लथपथ था। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच को आरंभ किया।

इस जांच के दौरान वहां पर डेरा लगाने वाले गडरिए सहित एक अन्य युवक को भी हिरासत में लिया गया। जिस पर पता चला कि आरोपी कृष्ण सिंह 14 मार्च, 2018 को गडरिए के डेरे में आया था और वहां पर शराब पी। इसके बाद आरोपी के ही गांव का एक अन्य युवक वहां पर पहुंचा और उसके साथ वह अपने घर को चला गया लेकिन बीच रास्ते में उसने महिला को देखा और दूसरे युवक को घर जाने के लिए कहा। इस दौरान आरोपी कृष्ण ने महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसके विरोध करने व चीखने-चिल्लाने पर पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे कि महिला की मौत हो गई।

इस वारदात के बाद कृष्ण मौके से फरार हो गया तथा 16 मार्च, 2018 को पुलिस ने उसको भटेच्छ के जंगल से गिरफ्तार किया। पुलिस जांच के बाद मामले का न्यायालय में चालान पेश किया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह पेश किए गए जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास व 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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