Mandi: चरस बरामदगी मामले में आरोपी दोषमुक्त, अदालत ने सुनाया फैसला

Edited By Kuldeep, Updated: 17 Mar, 2026 07:45 PM

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विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 दिसम्बर 2017 को सुबह 7.30 बजे सदर थाना मंडी की टीम ने बिंद्राबणी के पास नाका लगाया था। इस दौरान मनाली से जालंधर जा रही पंजाब रोडवेज की बस की चैकिंग के दौरान सीट नंबर 21 के ऊपर ओवरहैड रैक पर एक लावारिस बैग मिला। पूछताछ के दौरान बस कंडक्टर ने बताया कि यह बैग सीट नंबर 21 पर बैठे व्यक्ति का है, जिसने भुंतर से बस पकड़ी थी। पुलिस के अनुसार जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बैग उसका होने की बात स्वीकार की। तलाशी लेने पर बैग के अंदर एक रजाई कवर में 1.349 किलोग्राम चरस बरामद हुई।

पुलिस ने आरोपी मोहर सिंह निवासी कुल्लू के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। मामले के मुख्य स्वतंत्र गवाह, जिनमें बस चालक और एक अन्य यात्री शामिल थे, अदालत में अपने बयानों से मुकर गए। इस मामले का सबसे अहम गवाह बस कंडक्टर था, जिसने कथित तौर पर पुलिस को बैग की पहचान बताई थी। ट्रायल शुरू होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, जिससे पुलिस के दावों की पुष्टि नहीं हो सकी। अदालत ने पाया कि यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि बैग आरोपी के कब्जे में था।

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