Mandi: चरस मामले के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 29 Mar, 2025 02:16 PM

court gave punishme to accused in hashish case

विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने एक मामले में फैसला सुनते हुए आरोपी नसीब सिंह पुत्र रेवत राम निवासी त्रेला, डाकघर बल्ह टिक्कर, तहसील पधर व जिला मंडी हिमाचल प्रदेश को चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,00,000 रुपए के...

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने एक मामले में फैसला सुनते हुए आरोपी नसीब सिंह पुत्र रेवत राम निवासी त्रेला, डाकघर बल्ह टिक्कर, तहसील पधर व जिला मंडी हिमाचल प्रदेश को चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,00,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि 12 दिसम्बर, 2018 शाम को पुलिस थाना पधर और एसएनसीसी/एफयू कुल्लू की टीम डायना पार्क के आसपास तस्करों की धरपकड़ के सिलसिले में मौजूद थी।  इसी दौरान सवा 7 बजे एक व्यक्ति डायना पार्क लिंक रोड की तरफ से आ रहा था, जोकि पुलिस को देख रुक गया। इसके बाद उक्त व्यक्ति ने अपने हाथ में पकड़े बैग को फैंक दिया और भाग गया।

जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर बैग की जांच की तो उसमें 1 किलो 852 ग्राम चरस बरामद हुई। मामले में जांच पूरी होने पर चालान न्यायालय में पेश किया गया। जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 18 गवाह पेश किए।
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