Edited By Vijay, Updated: 08 Apr, 2025 06:40 PM

उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर तथा आरती सूद की अदालत ने मोबाइल खरीद के एक मामले में विपक्षी पक्षों को संयुक्त रूप से शिकायतकर्त्ता...
धर्मशाला (ब्यूरो): उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर तथा आरती सूद की अदालत ने मोबाइल खरीद के एक मामले में विपक्षी पक्षों को संयुक्त रूप से शिकायतकर्त्ता को 2949 रुपए की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने व 5000 रुपए की क्षतिपूर्ति के अलावा 5000 रुपए की मुकद्दमेबाजी लागत अदा करने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार बनखंडी निवासी सुशील कुमार की पत्नी ने ऑनलाइन ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक मोबाइल कंपनी का कीपैड फोन खरीदा था। मोबाइल उपयोग करने के कुछ दिनों बाद खराब होने लगा। उपयोग के मात्र एक घंटे के भीतर बैटरी पूरी तरह से खत्म होने लगी। इसके बाद शिकायतकर्त्ता ने तुरंत ऑनलाइन शॉपिंग ग्राहक सेवा से संपर्क किया और वहां से उन्हें अधिकृत सेवा केंद्र पर जाने की सलाह दी गई। शिकायतकर्त्ता ने अगस्त, 2024 में कांगड़ा में अधिकृत सेवा केंद्र में मोबाइल को बदलने के लिए कहा क्योंकि उक्त मोबाइल फोन के बॉक्स में रिप्लेसमैंट की गारंटी का उल्लेख किया गया था। वहीं तकनीशियन ने फोन बदलने से इंकार कर दिया और मोबाइल की जांच करने से भी इंकार कर दिया।
इसके बाद शिकायतकर्त्ता ने उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया। कंपनी की ओर से सेवा की तारीख से 45 दिनों की निर्धारित समय अवधि के भीतर जवाब दायर नहीं किया गया। नोटिस के बावजूद संबंधित पार्टियों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा एकपक्षीय कार्रवाई की गई। इसके तहत उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी पक्षों को संयुक्त रूप से शिकायतकर्त्ता को मुकद्दमेबाजी राशि की अदायगी के आदेश जारी किए।
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