हाईकोर्ट ने रद्द की FIR, कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर आपराधिक मामले में बरी

Edited By Vijay, Updated: 11 Mar, 2023 09:09 PM

congress leader ram lal thakur acquitted in criminal case

कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर आपराधिक मामले में बरी हो गए हैं। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने उनके मामले में निर्णय सुनाया। कोर्ट ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को...

शिमला (मनोहर): कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर आपराधिक मामले में बरी हो गए हैं। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने उनके मामले में निर्णय सुनाया। कोर्ट ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को भी रदद् कर दिया। प्रार्थी रामलाल ठाकुर ने उनके खिलाफ सदर थाना शिमला में दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। प्रार्थी की ओर से दलील दी गई कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के विपरीत है। भारतीय दंड संहिता की धारा 143 और 188 तब तक दंडनीय नहीं है जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के प्रावधानों पर अमल न किया गया हो। अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन पर पाया कि प्रार्थी के खिलाफ लिया गया संज्ञान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। 

अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 की कार्रवाई बिना लिखित शिकायत के नहीं हो सकती है। अदालत ने पाया कि प्रार्थी के खिलाफ अभियोग चलाने के लिए सिर्फ प्राथमिकी को ही आधार माना गया है जोकि कानूनी तौर पर पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक वे प्राथमिकी दर्ज होने के समय श्रीनयनादेवी जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। उन्होंने शिमला के सीटीओ के पास 26 अक्तूबर, 2018 को 200-300 लोगों के साथ धरना-प्रदर्शन किया था और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। 

प्रार्थी पर आरोप है कि उन्होंने शिमला के मालरोड पर भीड़ जमा कर भारतीय दंड संहिता की धारा 143 व 188 का उल्लंघन किया है। 13 नवम्बर, 2018 को प्रार्थी और अन्य को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया और जमानत पर रिहा किया गया। मामले में जांच कार्य पूरा होने पर पुलिस ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत में चालान पेश किया गया था।

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