Edited By Vijay, Updated: 04 Aug, 2023 10:30 PM

जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के टिक्कर बाजार में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। सूचना के अनुसार यहां एक स्थानीय दुकानदार ने 15 वर्षीय बच्चे की पिटाई करते हुए बीच बाजार में उसे निर्वस्त्र कर दिया। इतना ही नहीं, दुकानदार ने...
रोहड़ू (बशनाट): जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के टिक्कर बाजार में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। सूचना के अनुसार यहां एक स्थानीय दुकानदार ने 15 वर्षीय बच्चे की पिटाई करते हुए बीच बाजार में उसे निर्वस्त्र कर दिया। इतना ही नहीं, दुकानदार ने इसके बाद बच्चे की आंखों में मिर्ची पाऊडर डाल दिया, ऐसे में काफी समय तक बच्चा दर्द से कहराता रहा है और मौके पर मौजूद लोग मूकदर्शक बने रहे। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित बच्चे के पिता की तरफ से मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाते हुए दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित बच्चा मूलरूप से नेपाल का रहने वाला है और उसके पिता नरेश कुमार स्थानीय बागवान राकेश देष्टा के बगीचे में मजदूरी करता है।
क्या है पूरा मामला
बताया जा रहा है कि बच्चे ने दुकान से खाने की कुछ वस्तुएं चोरी की थीं। इस पर दुकानदार भड़कगया है और बच्चे को निर्वस्त्र कर दिया। सूचना के अनुसार बच्चे ने जो खाने की वस्तु चोरी की थी, उसका मूल्य मात्र कुछ ही रुपए है। बच्चे ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि महज कुछ रुपए की चीज चुराने की सजा उसे इतनी महंगी पड़ेगी।
पीड़ित पिता का आरोप
पीड़ित बच्चे के पिता नरेश कुमार ने टिक्कर पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि बीती 31 जुलाई को टिक्कर बाजार में मिठाई की दुकान चलाने वाले राहुल सोनी ने पहले उसके बेटे का रास्ता रोककर उसकी पिटाई की, तत्पश्चात सभी लोगों के सामने उसके बच्चे को निर्वस्त्र कर दिया। आरोप है कि दुकानदार द्वारा उसके बच्चे की आंखों में मिर्ची पाउडर तक डाला गया।
बच्चे ने दुकान से की कई वस्तुएं चोरी : दुकानदार
दुकानदार राहुल सोनी ने संपर्क करने पर कहा कि बच्चे द्वारा उनकी दुकान से कई वस्तुओं की चोरी की गई। उन्होंने कहा कि शक के आधार पर जब बच्चे के डेरे में तलाशी की गई तो वहां से 10 पैकेट दूध, 10 बोतलें स्टिंग, 4 जूस की बोतलें व 10 महंगे वाले चॉकलेट आदि बरामद किए गए।
पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की : डीएसपी
उधर, डीएसपी रोहड़ू रविंद्र नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने आईपीसी की 341 व 323 के साथ ही 75 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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