Edited By Kuldeep, Updated: 28 Nov, 2022 08:26 PM

न्यायिक दंडाधिकारी तीसा उमेश वर्मा की अदालत ने कमरे में घुसकर महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश करने के आरोपी दीप कुमार उर्फ बिट्टू पुत्र लेखराज निवासी गांव बौंदेड़ी तहसील चुराह जिला चम्बा को दोषी करार देते हुए आई.पी.सी. धारा 354 के तहत दो वर्ष के...
चम्बा (काकू): न्यायिक दंडाधिकारी तीसा उमेश वर्मा की अदालत ने कमरे में घुसकर महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश करने के आरोपी दीप कुमार उर्फ बिट्टू पुत्र लेखराज निवासी गांव बौंदेड़ी तहसील चुराह जिला चम्बा को दोषी करार देते हुए आई.पी.सी. धारा 354 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और पांच हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना अदा करने की सूरत में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा अदालत ने दीप कुमार उर्फ बिट्टू को आई.पी.सी. की धारा 452 के तहत सात माह के कठोर कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना तथा आई.पी.सी. 342 के तहत भी तीन माह की सजा का फैसला सुनाया है। बड़ी बात यह है कि अदालत ने इस मामले को मात्र तीन महीने में ही सुलझा लिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी तीसा मनोज राणा ने की।
उन्होंने बताया कि 15 जुलाई 2022 की रात को दीप कुमार उर्फ बिट्टू शिकायतकर्ता के किराए के कमरे में घुसा। आरोपी ने कमरे के दरवाजे की कुंडी बंद करके अश्लील हरकतें करते हुए लज्जा भंग करने का प्रयास किया। पीड़िता मदद के लिए चिल्लाई। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उसे आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ आई.पी.सी. की विभिन्न धाराओं के तहत तीसा पुलिस थाना में मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं व जांच प्रक्रिया निपटाने के बाद चालान अदालत में दायर कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में आठ गवाह पेश कर दीप कुमार उर्फ बिट्टू पर लगे आरोप को साबित किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान दीप कुमार उर्फ बिट्टू को दोषी करार दिया और सजा सुनाई है।