निजी वाहन को टैक्सी के रूप में प्रयोग करने पर 58 के चालान

Edited By prashant sharma, Updated: 07 Jan, 2022 11:38 AM

challan of 58 for using private vehicle as taxi

जिला कांगड़ा में निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में प्रयोग करने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है। अपने निजी वाहन को टैक्सी के रूप में प्रयोग करने को लेकर कई शिकायतें विभाग के पास भी पहुंच रही है।

धर्मशाला (ब्यूरो) : जिला कांगड़ा में निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में प्रयोग करने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है। अपने निजी वाहन को टैक्सी के रूप में प्रयोग करने को लेकर कई शिकायतें विभाग के पास भी पहुंच रही है। इसी कड़ी में विभाग द्वारा जिला भर में 58 ऐसे वाहनों के चालान काट जुर्माना वसूला गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत जिला में कोई भी व्यक्ति निजी वाहन को टैक्सी के रूप में प्रयोग न करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो उसके विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निजी वाहन के टैक्सी के रूप में प्रयोग पर निगरानी रखने के लिए समय-समय पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 27 अक्तूबर, 2021 के बाद से अब तक कांगड़ा जिला में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उडनदस्ता) द्वारा 58 निजी वाहनों का चालान किया गया है और उनसे 3,21,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किया गया है।
 

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