Shimla: यात्रियों तथा सामान पर टैक्स लगाने का संशोधन अधिनियम हुआ अनुमोदित

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Feb, 2025 10:25 PM

amendment act to levy tax on passengers and luggage approved

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर टैक्स (कर) लगाने का संशोधन विधेयक-2024 को अनुमोदित कर दिया है।

शिमला (संतोष): राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर टैक्स (कर) लगाने का संशोधन विधेयक-2024 को अनुमोदित कर दिया है। विधि विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिनियम के तहत धारा-4-क में संशोधन किया गया है जिसके तहत धारा-4-क की उपधारा-1 में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिले के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी शब्दों के स्थान पर सम्बद्ध अधिकारिता का सहायक राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (माल ओर सेवा कर/सहबद्ध कर) लिखा जाएगा।

इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक-2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-37) को भी अनुमोदित किया गया है। इसके तहत धारा-4-क में संशोधन किया गया है जिसके तहत उपधारा-1 में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिले के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी शब्दों के स्थान पर सम्बद्ध अधिकारिता का सहायक राज्य कर एवं कराधान आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर) और उपधारा-3-क में जिले के प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी शब्दों के स्थान पर सम्बद्ध अधिकारिता का सहायक राज्य कर एवं कराधान आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर) लिखा जाएगा।

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