महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर करना होगा कार्य : डेजी ठाकुर

Edited By Vijay, Updated: 14 Sep, 2021 07:52 PM

all stakeholders will have to work together to get justice for women

पीड़ित महिलाओं को न्याय व अधिकार दिलाने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर कार्य करना होगा तभी हम महिलाओं को घर व समाज में सम्मान दिला सकेंगे। यह बात महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने मंगलवार को जिला परिषद भवन में घरेलू हिंसा अधिनियम पर आयोजित कार्यशाला...

नाहन (ब्यूरो): पीड़ित महिलाओं को न्याय व अधिकार दिलाने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर कार्य करना होगा तभी हम महिलाओं को घर व समाज में सम्मान दिला सकेंगे। यह बात महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने मंगलवार को जिला परिषद भवन में घरेलू हिंसा अधिनियम पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि महिला आयोग प्रयासरत है कि केवल कार्यालय में बैठकर ही कार्य न हों बल्कि हर जिले में जाकर महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय लगाए जाएं। केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सखी वन स्टॉप सैंटर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वन स्टॉप सैंटर का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था, जहां हिंसा से पीड़ित महिला सभी तरह की मदद एक ही छत के नीचे एक साथ पा सकती है। यहां मेडिकल एड, लीगल एड, अस्थायी रूप से रहने के लिए जगह, केस फाइल करने के लिए मदद व काऊंसलिंग आदि एक ही जगह पर उपलब्ध होती है। इस सैंटर में किसी भी तरह की हिंसा झेल रहीं महिलाएं जा सकती हैं।
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उन्होंने कहा कि कोई भी महिला अत्याचार व हिंसा की अधिकता होने पर मजबूरी में ही पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर आती है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। इस बात को लेकर महिला आयोग ने पूरे प्रदेश में पुलिस विभाग के साथ कार्यशालाएं आयोजित की हैं। जल्द ही सिरमौर में घरेलू हिंसा संबंधी मामलों में केस दायर करने व अन्य मामलों में हित धारकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि घरेलू हिंसा से पीड़ित हर नारी को न्याय मिल सके।

इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र नेगी ने जिले में गत 2 माह के दौरान आए घरेलू हिंसा के मामलों के बारे में अवगत करवाया। विधि अधिकारी अनुज वर्मा ने राष्ट्रीय व राज्य महिला आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। इस अवसर पर अधिवक्ता अमित अत्री व अधिवक्ता विवेक वर्मा ने घरेलू हिंसा अधिनियम बारे जानकारी दी और सभी प्रतिभागियों ने घरेलू हिंसा से संबंधित अपनी समस्याओं से महिला आयोग की अध्यक्षा को अवगत कराया। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग विकास अधिकारी सहित विभाग के सुपरवाइजर उपस्थित रहे।

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