हिमाचल की महिलाओं को ₹1500 के लिए करना होगा यह काम, नए नियम हुए लागू

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Mar, 2026 02:58 PM

women in himachal will have to apply to receive the 1 500 assistance

हिमाचल प्रदेश सरकार की इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को नए सिरे से आवेदन करना होगा, क्योंकि पुराने आवेदन अब मान्य नहीं होंगे।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश सरकार की इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को नए सिरे से आवेदन करना होगा, क्योंकि पुराने आवेदन अब मान्य नहीं होंगे। विभाग वर्तमान में सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश और नए फॉर्म जारी होने का इंतज़ार कर रहा है।

क्या हैं नए बदलाव?

इस योजना को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आय सीमा को लेकर किया गया है। अब केवल वही महिलाएं पात्र होंगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है। आवेदन के साथ अब आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

नए फॉर्म में बीपीएल (BPL) श्रेणी की महिलाओं के लिए एक अलग कॉलम होगा ताकि उन्हें प्राथमिकता मिल सके।

पुराने आवेदनों का क्या होगा?

इससे पहले प्रदेश भर से लाखों महिलाओं ने आवेदन किया था, जिन्हें पात्रता जांच के लिए ग्राम सभाओं और नगर निकायों के पास भेजा गया था। लेकिन अब नियम बदलने के कारण उन सभी पुराने आवेदनों को रद्द माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर, मंडी जिले में करीब 1.19 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से बेहद कम महिलाओं को ही राशि मिल पाई थी। अब इन सभी महिलाओं को नई शर्तों के साथ फिर से फॉर्म भरना होगा।

अधिकारियों का पक्ष

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक सुमित खिम्टा के अनुसार, जैसे ही सरकार की ओर से नए दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, नए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बार चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए आय प्रमाण पत्र को मुख्य आधार बनाया गया है।

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