Mandi: कोर्ट में जानलेवा हमले का दोष सिद्ध, दोषियों को मिली इतने साल की कठोर सजा

Edited By Vijay, Updated: 11 Mar, 2025 04:24 PM

accused of murderous attack got rigorous imprisonment

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत ने एक अहम मामले में आरोपी राम लाल और बलबीर सिंह निवासी दरकोहल डाकघर और तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी को मारपीट करने और जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी ठहराया गया है।

मंडी (रजनीश): जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत ने एक अहम मामले में आरोपी राम लाल और बलबीर सिंह निवासी दरकोहल डाकघर और तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी को मारपीट करने और जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी ठहराया गया है। आरोपियों को धारा 307 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रत्येक को 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25000 रुपए का जुर्माना और जुर्माना न देने पर प्रत्येक को 6 महीने का साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ धारा 325 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रत्येक को 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना व जुर्माना न देने पर प्रत्येक को 3 महीने का साधारण कारावास और धारा 341 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रत्येक को एक महीने का साधारण कारावास और 500 रुपए प्रत्येक का जुर्माना तथा जर्माना न देने पर प्रत्येक को 1 सप्ताह का साधारण की सजा का फैसला सुनाया गया। 

जिला न्यायवाद मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 13 नवम्बर, 2015 को सुबह करीब 9 बजे शिकायतकर्ता चौधरी राम पुत्र कैंथ राम के घर मजदूर रेत ढुलाई करने आए थे। मजदूरों को राम लाल नामक व्यक्ति ने रोक दिया। इस पर शिकायतकर्ता ने अपने बेटों से पुलिस को सूचित करने के लिए कहा। वह स्वयं घटनास्थल पर गया और रेत को अपने घर ले जाने लगा, जिस पर राम लाल और बलबीर सिंह ने उसे गलत तरीके से रोका और डंडों व पत्थरों से पीटना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता की पत्नी ने उसे आरोपियों के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की, जिस पर आरोपियों ने उसे भी पीटा। आरोपी राम लाल ने डंडे से शिकायतकर्ता की पत्नी के सिर पर वार किया, जिससे खून बहने लगा। शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी दोनों को मुंह, नाक और शरीर के अन्य भागों पर चोटें आईं। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके आधार पर एफआईआर पुलिस थाना सरकाघाट में दर्ज की गई थी। इसके बाद जांच टीम ने कार्रवाई शुरू की। जांच पूरी होने पर थाना प्रभारी सरकाघाट ने मामले का चालान न्यायालय में पेश किया।

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 19 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी विनोद भारद्वाज जिला न्यायवादी मंडी द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत द्वारा आरोपी राम लाल और बलबीर सिंह का अपराध संदेह की छाया से परे सिद्ध पाया गया और दोषियों को भारतीय दंड सहिता की धाराओं के तहत सजा सुनाई है।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here
हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!