Edited By Vijay, Updated: 14 Jan, 2022 06:49 PM
विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने चरस व अफीम रखने के आरोपी को 6 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 5 अप्रैल, 2016 में पुलिस थाना राज्य गुप्तचर विभाग भराड़ी...
मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने चरस व अफीम रखने के आरोपी को 6 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 5 अप्रैल, 2016 में पुलिस थाना राज्य गुप्तचर विभाग भराड़ी शिमला के अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक यशवंत सिंह ने पुलिस पार्टी सहयोगियों उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह, सहायक उपनिरीक्षक नंद लाल, मुख्य आरक्षी गोविंद राम व आरक्षी राजेश कुमार के साथ बांदी सड़क में कांडी-धार जंगल में नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान टीम ने शाम 7.30 बजे बांदी गांव से सड़क पर पैदल आ रहे व्यक्ति से 605 ग्राम चरस, 60 ग्राम अफीम, एक तराजू स्टील व पीतल वाट 10 ग्राम व 20 ग्राम पीतल तथा 100/100 ग्राम लोहे के 2 वाट बरामद किए थे।
आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना राज्य गुप्तचर विभाग भराड़ी शिमला में मामला दर्ज किया गया था। मामले की तफ्तीश पूरी होने के बाद चालान अदालत में दायर किया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 9 गवाहों के ब्यान कलमबद्ध करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी उधम सिंह पुत्र रोत राम निवासी गांव कांडा तहसील सदर जिला मंडी को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 6 वर्ष के कठोर कारावास एवं 60,000 रूपए के जुर्माने और धारा 18 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 6 महीने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत एवं 2 महीने (एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।
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