भाजपा के 6 कार्यकर्ताओं को कोर्ट ने दी सशर्त अग्रिम जमानत, जानिए क्या है मामला

Edited By Vijay, Updated: 27 Nov, 2022 11:27 PM

6 workers of bjp got conditional anticipatory bail

जिला अदालत शिमला ने पुलिस स्टेशन जुब्बल के तहत केलवी गांव में मारपीट करने के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं  को सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान करने के आदेश जारी किए।

शिमला (मनोहर): जिला अदालत शिमला ने पुलिस स्टेशन जुब्बल के तहत केलवी गांव में मारपीट करने के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं  को सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान करने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश अमन सूद ने मुरल गांव के चिराग संगरोली, बलवंत जेविल्टा व मनमोहन संगरोली, गांव केल्वी के विनोद कुमार व भीम धालटा और गांव मुर्नल निवासी गोवर्धन संगरोली की अग्रिम जमानत याचिकाओं को मंजूर करते हुए 10 हजार रुपए प्रति आरोपी के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। 

बरथाटा पंचायत के प्रधान ने दर्ज करवाई थी शिकायत
मामले के अनुसार 10 नवम्बर को बरथाटा ग्राम पंचायत के प्रधान गोपाल सिंह ने पुलिस स्टेशन जुब्बल में एक लिखित शिकायत दी थी कि उसे सूचना मिली कि केलवी नामक स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता झगड़ा कर रहे हैं। जब वह मौके पर पहुंचा तो उपरोक्त आरोपी वहां मौजूद थे। फिर उन्होंने उस पर हमला कर दिया। प्रधान की इस शिकायत पर बीजेपी के उपरोक्त सभी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वारदात में शामिल कथित हथियार को बरामद कर लिया गया है। शिकायतकर्ता के सिर पर आई चोट साधारण है। मामले से जुड़े तथ्यों को देखते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमन सूद ने प्रार्थियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं मंजूर करते हुए इन्हें सशर्त अग्रिम जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए।

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