Solan: चरस के साथ गिरफ्तार दोषी को 5 वर्ष का कारावास

Edited By Vijay, Updated: 09 Jan, 2025 10:27 PM

5 years imprisonment to the accused arrested with hashish

सोलन पुलिस द्वारा चरस के साथ गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को सोलन की अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे जुर्माना भी किया गया है।

सोलन (अमित): सोलन पुलिस द्वारा चरस के साथ गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को सोलन की अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे जुर्माना भी किया गया है। विशेष न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी सोलन पंकज की अदालत ने आरोपी मनोज कुमार निवासी आनी जिला कुल्लू को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। उसे 5 वर्ष की कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

जुर्माना न भरने की सूरत में उसे 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि 29 मार्च, 2018 को एचसी नवीन कुमार अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ काली माता मंदिर के पास शामती की ओर गश्त पर थे। इस दौरान एक व्यक्ति सोलन की तरफ से एक पिट्ठू बैग लेकर आया, जोकि पुलिस को देखकर घबरा गया और सड़क से नीचे की तरफ भाग गया लेेकिन पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। जांच के दौरान उसकी पहचान मनोज कुमार के तौर पर हुई। इसके बैग की तलाशी लेने पर उसके अंदर से 450 ग्राम चरस पाई गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके मामले में आगामी कार्रवाई की। मामले का अदालत में चालान पेश किया गया और मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आराेपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।

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