Edited By Vijay, Updated: 13 Sep, 2023 07:47 PM

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश डाॅ. अबीरा वासु पांवटा साहिब की अदालत ने 2 आरोपी व्यक्तियों के साथ एक युवती को बच्चे के अपहरण व फिरौती मामले में दोषी करार दिया है।
पांवटा साहिब (संजय): अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश डाॅ. अबीरा वासु पांवटा साहिब की अदालत ने 2 आरोपी व्यक्तियों के साथ एक युवती को बच्चे के अपहरण व फिरौती मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी मनीष उर्फ गोलू (29) पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी न्यू कालोनी अमरकोट तहसील पांवटा साहिब, अंकित (27) पुत्र बाल किशन निवासी गांव बदराणा तहसील डांड साहिब जिला कैथल हरियाणा, हाल न्यू कालोनी अमरकोट तहसील पांवटा साहिब एवं कुमारी प्रभा शर्मा उर्फ निशा (31) वर्ष पुत्री कल्याण सिंह निवासी गांव ठाणा डाकघर जामना हाल मकान नंबर 102/2 वार्ड नंबर-3 आदर्श कालोनी बद्रीपुर पांवटा साहिब को धारा 364, 120बी, 34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास एवं 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला वर्ष 2015 का है। अदालत में मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी किशन सिंह वर्मा ने की।
उपजिला न्यायवादी ने बताया कि 16 मार्च, 2015 को आशा शर्मा पत्नी विनोद शर्मा निवासी गांव गुद्धी मानपुर तहसील कमरऊ हाल निवासी मकान नंबर 198 वार्ड नंबर 3 आदर्श कालोनी बी ब्लॉक बद्रीपुर पांवटा साहिब ने पुलिस थाना पांवटा साहिब में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका 4 वर्षीय बेटा आर्चरड स्कूल से घर आ रहा था तो इसी बीच उसे कोई अंजान व्यक्ति स्कूटी पर बिठा कर ले गया। इसके बाद शिकायतकर्ता को कॉल आई, जिसमें आरोपी ने कहा कि उसका बेटा उसके पास है। उसने बेटे को जिंदा लौटाने के लिए 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की। इसके बाद पुलिस व स्थानीय लोगों के सहयोग से बच्चे को जम्बुखाला खड्ड के किनारे जमोदुआ जंगल से बरामद किया गया और उसे आशा शर्मा के सुपुर्द किया गया। उपजिला न्यायवादी ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष ने 23 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
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