Edited By Vijay, Updated: 06 Aug, 2025 09:46 PM

विशेष जज-द्वितीय चम्बा रमणीक शर्मा की अदालत ने रशीद खान पुत्र शुक्रदीन निवासी गांव फंगोता और आरिफ खान पुत्र प्यारदीन निवासी गांव सरोथा डाकघर चरोड़ी तहसील चुराह जिला चम्बा को चरस तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा...
चम्बा (काकू): विशेष जज-द्वितीय चम्बा रमणीक शर्मा की अदालत ने रशीद खान पुत्र शुक्रदीन निवासी गांव फंगोता और आरिफ खान पुत्र प्यारदीन निवासी गांव सरोथा डाकघर चरोड़ी तहसील चुराह जिला चम्बा को चरस तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख बीस हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकद्दमे की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सतीश राठौड़ ने की। उनके मुताबिक 8 दिसम्बर, 2020 को पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच स्थित बहुउद्देश्यीय बैरियर तुनुहट्टी में पुलिस टीम ने नाकाबंदी की थी और वाहनों की चैंकिग चल रही थी। इस दौरान चम्बा से पठानकोट की ओर से जा रही कार को निरीक्षण के लिए रोका गया।
कार में सवार रशीद खान व आरिफ खान पुलिस टीम को देखकर घबरा गए। पुलिस को दोनों की गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर पूछताछ की गई। इस दौरान पुलिस ने कार की तलाशी लेने के दौरान दोनों के कब्जे से एक किलो 269 ग्राम चरस बरामद की। इस पर आरोपियों के खिलाफ चुवाड़ी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल व कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान अदालत में दायर कर दिया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 गवाह पेश कर रशीद खान व आरिफ खान पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रशीद खान व आरिफ खान को 12 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।