Edited By Vijay, Updated: 05 Aug, 2025 07:31 PM

विशेष जज-द्वितीय चम्बा रमणीक शर्मा की अदालत ने भावेश कुमार पुत्र हरि चंद निवासी गांव एवं डाकघर सेईकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा को चरस तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए....
चम्बा (काकू): विशेष जज-द्वितीय चम्बा रमणीक शर्मा की अदालत ने भावेश कुमार पुत्र हरि चंद निवासी गांव एवं डाकघर सेईकोठी तहसील चुराह जिला चम्बा को चरस तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए अढ़ाई वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकद्दमे की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी चम्बा सतीश राठौड़ ने की। उनके मुताबिक 13 दिसम्बर, 2020 को पुलिस के एसआईयू सैल की टीम ने गश्त के दौरान भावेश कुमार को पठानकोट-भरमौर एनएच पर गोली रेन शैल्टर में संदिग्धावस्था में खड़ा पाया था। पुलिस टीम ने संदेह के आधार पर भावेश कुमार की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 290 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इस पर भावेश कुमार के खिलाफ चरस तस्करी के आरोप में डल्हौजी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल और कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में दायर कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान 16 गवाह पेश कर भावेश कुमार पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भावेश कुमार को चरस तस्करी के मामले में दोषी पाते हुए अढ़ाई वर्ष की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।