Una: ऋण फर्जीवाडे़ को लेकर विजीलैंस ने होटल कारोबारी व बैंक अधिकारियों पर दर्ज किया मामला

Edited By Kuldeep, Updated: 08 Jan, 2025 07:56 PM

vigilance registered a case against hotel businessman and bank officials

धोखाधड़ी कर ऋण हासिल करने और ऋण आबंटन में नियमों की अवहेलना करने को लेकर विजीलैंस ने एक होटल कारोबारी और कांगड़ा बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120-बी और पीसी एक्ट की धारा 13 (1) (ए)/13 (2) के तहत मामला दर्ज...

ऊना (विशाल): धोखाधड़ी कर ऋण हासिल करने और ऋण आबंटन में नियमों की अवहेलना करने को लेकर विजीलैंस ने एक होटल कारोबारी और कांगड़ा बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120-बी और पीसी एक्ट की धारा 13 (1) (ए)/13 (2) के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी देते हुए डीएसपी विजीलैंस फिरोज खान ने बताया कि पुलिस स्टेशन एसवी एंड एसीबी ऊना में मैसर्स हिमालय स्नो विलेज और मैसर्स होटल लेक पैलेस के मालिक युद्ध चंद बैंस और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (केसीसीबी) के अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत अनुमति के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव (सहकारिता) से प्राप्त शिकायत पर एसवी एंड एसीबी में जांच के बाद दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्त्ता ने यह आरोप लगाया गया था कि युद्ध चंद बैंस ने केसीसीबी से कई ऋण लिए और बैंक के अधिकारियों ने अपनी स्वयं की ऋण नीतियों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के दिशा-निर्देशों की भी खुलेआम अवहेलना की। बैंक द्वारा कुल 20 करोड़ रुपए का वितरण सीधे उधारकर्त्ताओं को किया गया। उन्होंने बताया कि मामले की आगामी जांच जारी है।

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