Edited By Kuldeep, Updated: 02 Sep, 2024 01:22 PM
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 969 मेगावाट जांगी थोपन बिजली परियोजना पर हिमाचल प्रदेश सरकार से 280 करोड़ रुपये की वापसी की मांग के मामले पर जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने अडानी पावर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार...
पालमपुर (डैस्क): हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 969 मेगावाट जांगी थोपन बिजली परियोजना पर हिमाचल प्रदेश सरकार से 280 करोड़ रुपये की वापसी की मांग के मामले पर जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने अडानी पावर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। दरअसल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बैंच ने हिमाचल प्रदेश को अडानी पावर को 280 करोड़ से अधिक की राशी वापस देने के सिंगल बैंच के आदेश को रद्द कर दिया। जिसके खिलाफ अडानी पावर ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल की है।
मामला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जंगी-थोपन-पोवारी जलविद्युत परियोजना से जुड़ा है। 2005 में ब्रेकल कॉर्पोरेशन ने इस परियोजना के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई और 280 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा किया। बाद में, यह प्रोजेक्ट अडानी समूह को सौंपा गया, जिन्होंने इस राशि को ब्याज सहित वापस करने की मांग की थी।
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