स्कूल बसों में लगाया जाए स्पीड गवर्नर

Edited By Ekta, Updated: 18 Apr, 2018 03:17 PM

speed governor to be deployed at school buses

नूरपुर स्कूल बस हादसे के बाद सरकार ने रोड सेफ्टी कमेटी की बैठकों को अब वर्ष में 2 बार की बजाय 4 बार आयोजित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन्हीं आदेशों के चलते मंगलवार को जिला स्तरीय रोड सेफ्टी कमेटी की जिला मुख्यालय के बचत भवन में बैठक हुई। बैठक की...

चंबा: नूरपुर स्कूल बस हादसे के बाद सरकार ने रोड सेफ्टी कमेटी की बैठकों को अब वर्ष में 2 बार की बजाय 4 बार आयोजित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन्हीं आदेशों के चलते मंगलवार को जिला स्तरीय रोड सेफ्टी कमेटी की जिला मुख्यालय के बचत भवन में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष एवं डी.सी. चम्बा हरिकेश मीणा ने की। बैठक में ए.डी.सी. चम्बा हेमराज बैरवा, एस.पी. चम्बा डा. मोनिका, एस.डी.एम. दीप्ति मंढोत्रा, आर.टी.ओ. ओंकार सिंह, अधिशासी अभियंता लो.नि.वि. मंडल चम्बा जीत सिंह ठाकुर, अधिशासी अभिंयता लो.नि.वि. मंडल तीसा हर्ष पुरी, एन.एच. मंडल चम्बा दिवाकर सिंह पठानिया व सलूणी मंडल के अधिशासी अभियंता अरुण पठानिया सहित विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी व निजी तथा सरकारी स्कूलों के मुखिया मौजूद रहे। 


डी.सी. चम्बा ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूली बसों व गाडिय़ों को लेकर जो गाइड लाइन जारी की है, उसे हर हाल में प्रत्येक निजी स्कूल को अमलीजामा पहनाना होगा। उन्होंने कहा कि जो स्कूल ऐसा नहीं करता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधनों का यह जिम्मा है कि वे अपने यहां शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर व सभी प्रबंधन करें, जिनकी आवश्यकता है। 


स्कूल वाहनों का हो निरीक्षण
जिले में संचालित सभी स्कूली बसों व वाहनों में स्पीड गवर्नर का होना हर हाल में सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय-समय पर स्कूलों वाहनों का औचक निरीक्षण करें ताकि यह पता चल सके कि स्कूल प्रबंधन नियमों का पालन सही ढंग से किया जा रहा है।  


शिक्षा विभाग रिपोर्ट तैयार करे
 डी.सी. चम्बा ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वह यह रिपोर्ट तैयार करे कि क्या सभी निजी स्कूलों के पास बच्चों की क्षमता के अनुरूप बसें अथवा अन्य वाहन उपलब्ध हैं या नहीं। ये निर्देश डी.सी. ने उस समय दिए जब यह मामला सामने आया है कि कई निजी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा के मुकाबले उनके पास बच्चों को लाने व ले जाने की सुविधा के नाम पर कम वाहन उपलब्ध हैं, ऐसे में यह शंका पैदा हो गई कि कहीं ऐसे निजी स्कूल अधिक पैसा कमाने के चक्कर में क्षमता से अधिक बच्चों को तो नहीं लाने-ले जाने का काम कर रहे हैं। 


जैब्रा क्रॉसिंग व कैट आई लगाए
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़कों के किनारे मौजूद निजी व सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के साथ अक्सर अप्रिय घटना घटने का खतरा बना रहता है। इस बारे में बैठक में मौजूद कुछ स्कूलों के प्रतिनिधियों ने कमेटी का ध्यान आकॢषत किया, जिस पर यह फैसला भी लिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग व जिला स्तरीय सड़कों पर जहां भी आवश्यकता है, वहां जैब्रा क्रॉसिंग और कैट आई की व्यवस्था की जाए। 


247 स्कूल सड़क किनारे चल रहे
शिक्षा विभाग ने बताया कि जिले में 203 प्राथमिक जबकि 44 मिडल स्कूल ऐसे हैं जो सड़कों के किनारे पर मौजूद हैं। डी.सी. ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा। लोक निर्माण विभाग ने समिति को अवगत किया कि जिले में 779 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 374 ब्लैक स्पॉटों को सुधारा जा चुका है। इस वित्त वर्ष के दौरान अन्य ब्लैक स्पॉटों को सुधारने का कार्य भी होगा। लोक निर्माण विभाग ने कहा कि इस कार्य के लिए बीते वर्ष पूरे प्रदेश के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, जिसके चलते लो.नि.वि. मंडल को जो पैसा इस कार्य के लिए प्राप्त हुआ था, वह कम था। इस पर डी.सी. चम्बा ने कहा कि प्रशासन भी इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने का प्रयास करेगा। 


चालक के साथ एटैंडैंट का होना जरूरी
डी.सी. ने निर्देश दिए कि सभी स्कूल बसों में अनुभवी कंडक्टर की व्यवस्था की जाए। यही नहीं, बस में एक अटैंडैंट का होना भी लाजिमी है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की बस में महिला एटैंडैंट की व्यवस्था की जाए। 


एक ही दिन में एक वाहन के 3 चालान हुए
एक निजी स्कूल के संचालक ने बैठक में कहा कि उनके स्कूल के एक ही दिन में एक वाहन के 3 चालान किए गए हैं जोकि सही नहीं है। इस पर एस.पी. चम्बा डा. मोनिका ने कहा कि एक ही दिन में एक ही ऑफैंश का एक ही चालान हो सकता है लेकिन एक ही दिन में यातायात के विभिन्न कानूनों व नियमों की अनदेखी किए जाने पर एक से अधिक चालान विभिन्न ऑफैंश के आधार पर हो सकते हैं।


हर सप्ताह भेजनी होगी रिपोर्ट
आर.टी.ओ. चम्बा ओंकार सिंह ने बताया कि सरकार ने नूरपुर हादसे के बाद ये आदेश जारी किए हैं कि अब हर सप्ताह यह रिपोर्ट भेजनी होगी कि जिला में मौजूद निजी स्कूल सर्वोच्च न्यायालय की गाइड लाइन को अमल में ला रहे हैं या नहीं। बैठक में डी.सी. चम्बा ने निर्देश दिए कि उपमंडल स्तर पर एस.डी.एम. की अगुवाई में एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें पुलिस विभाग भी शामिल रहेगा।  


15 दिन में बनेगा सड़क सुरक्षा प्लान
डी.सी. ने बताया कि जिला सड़क सुरक्षा समिति को अगले 15 दिन के भीतर जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा योजना का खाका तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि इस खाके को 30 अप्रैल को सरकार के पास भेजना होगा। ऐसे में संबंधित विभाग व सदस्य इस संदर्भ में प्रभावी कदम उठाएं।    

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