Edited By Kuldeep, Updated: 31 Oct, 2025 07:42 PM

शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीली वस्तुएं बेचने वालों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 6 टीमों का गठन कर दिया है।
सोलन (ब्यूरो): शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीली वस्तुएं बेचने वालों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 6 टीमों का गठन कर दिया है। ये टीमें समय-समय पर स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर नशीली वस्तुओं को बेचने वालों पर लगाम लगाने के लिए औचक निरीक्षण करेंगी। किसी दुकान पर नाबालिग को नशीली वस्तु या धूम्रपान की वस्तु दी जाती है तो उसके खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना करने के साथ दुकान को भी सील किया जा सकता है। नवम्बर के पहले सप्ताह से स्वास्थ्य विभाग की टीमें औचक निरीक्षण शुरू कर देंगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने जिले में तंबाकू नियंत्रण अभियान का आगाज किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर भी तंबाकू की नाबालिगों को बिक्री करने वालों पर नकेल कसने के लिए तैयार हो गया है। इसके अलावा स्कूल भी तंबाकू पर नियंत्रण के लिए 9 बिंदुओं पर काम करेंगे और स्व-मूल्यांकन करके खुद स्कोर कार्ड बनाएंगे। इसके लिए स्कूल में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी का मुखिया हैल्थ एंड वैलनैस एम्बैसडर होगा, साथ में 2 अन्य शिक्षकों को जोड़ा गया है। इस अभियान के तहत 90 या इससे अधिक अंक लेने वाले स्कूलों को तंबाकू मुक्त घोषित करने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बैनर को स्कूल में प्रदर्शित करना होगा। स्कूलों के 100 गज के दायरे में किसी भी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने का नियम है। इस कानून के बाद भी जगह-जगह इसका उल्लंघन दिखाई देता है।
इसे देखते हुए ही प्रदेश के समस्त शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित करने के निर्देश दिए हैं। सभी माध्यमिक और बेसिक शिक्षण संस्थानों को 9 बिंदुओं पर खुद को वेटेज प्वाइंट के आधार पर नंबर देना होगा। अगर संस्थान के आसपास गुटखा और तंबाकू की दुकानें हैं तो उनसे तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ या नोडल अधिकारी से शिकायत की भी अपेक्षा की गई है। जिले में सीएमओ, बीएमओ और एमओ की अगुवाई में टीमों का गठन किया है। इन टीमों के पास पहुंचने वाली शिकायतों के आधार पर या औचक निरीक्षण करने के लिए भी ये टीमें जाएंगी। इससे कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करता पकड़ा जाता है तो उसका चालान कटेगा। कोई बिना पर्ची दवाइयां या नशीली वस्तु या धूम्रपान की वस्तु बेचता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दुकान को सील किया जा सकता है।
जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अजय पाठक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने धूम्रपान कंट्रोल अभियान चलाया है। इसमें नाबालिग को नशा या धूम्रपान संबंधी सामान कोई दुकानदार बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। उसे जुर्माना समेत दुकान सील तक हो सकती है।