Edited By Kuldeep, Updated: 11 Dec, 2024 10:30 PM
आय से अधिक संपत्ति के मामले में सोलन जिले की अदालत ने ड्रग विभाग के एक अधिकारी व दो अन्य लोगों को दोषी करार देते हुए कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी किया है।
सोलन (अमित): आय से अधिक संपत्ति के मामले में सोलन जिले की अदालत ने ड्रग विभाग के एक अधिकारी व दो अन्य लोगों को दोषी करार देते हुए कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी किया है। सोलन जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने यह सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए स्टेट विजीलैंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के उप जिला न्यायवादी हेमंत चौधरी ने बताया कि सोलन और बद्दी में ड्रग इंस्पैक्टर और ड्रग कंट्रोलर के पद पर रहते हुए आरोपी कपिल धीमान ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। मामले में अदालत ने कपिल धीमान को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी के पिता और भतीजे को भी 2-2 वर्ष के कारावास सहित सभी दोषियों की करीब 65 लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति को सरकार के अधीन करने के आदेश दिए हैं।
उप जिला न्यायवादी हेमंत चौधरी ने बताया कि वर्ष 2012 में विजीलैंस को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें सोलन के तत्कालीन ड्रग इंस्पैक्टर और बद्दी के ड्रग कंट्रोलर कपिल धीमान पर अनैतिक ढंग से आकूत संपत्ति बनाने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस मामले में उसके पिता व भतीजे सहित तीन अन्य उद्योगपतियों की संलिप्तता भी जाहिर की गई थी। विजीलैंस ने आरोपी के खिलाफ 14 दिसम्बर 2012 को मामला दर्ज किया और 2001 से अब तक की एक निश्चित अवधि के बीच में उसके द्वारा जुटाई गई संपत्ति को आधार बनाया गया। जांच एजैंसी उसके द्वारा जुटाई गई संपत्ति को देखकर दंग रह गई। उस वक्त उसके आवास से बरामद हुए सामान की गिनती करने में ही पुलिस को तीन दिन का समय लग गया था।
उसके पास से करोड़ों रुपए के मूल्य के फ्लैट्स के दस्तावेजों के अलावा महंगी कार, मोटरसाइकिल, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, सोने के बिस्कुट, चांदी के आभूषण, चांदी के सिक्के, चांदी के बिस्कुट, चांदी की मूर्तियां, महंगी कलाई की घड़ियां और भारी मात्रा में महंगी विदेशी शराब के अलावा लाखों रुपए का सामान बरामद हुआ था। विजीलैंस ने इस मामले में आरोपी कपिल धीमान के पिता लक्ष्मण धीमान और भतीजे पुनीत धीमान को भी षड्यंत्र में शामिल होने का आरोपी पाया था और उनके व तीन अन्य उद्योगपतियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। साक्ष्यों के अभाव में इन उद्योगपतियों को बरी कर दिया गया।
चौधरी ने बताया कि अदालत ने अनैतिक ढंग से आकूत संपत्ति जोड़ने के मामले में पुत्र, पिता व भतीजे को दोषी करार दिया। इस मामले में ड्रग इंस्पैक्टर कपिल धीमान को 3 वर्ष के कठोर कारावास, 5 लाख रुपए जुर्माना और पंचकूला के 35 लाख रुपए मूल्य के फ्लैट को सरकार के अधीन करने के आदेश दिए। इसके अलावा दोषी के पिता व भतीजे को 2-2 वर्ष के कठोर कारावास, 2-2 लाख रुपए जुर्माना और पिता का कुल्लू जिले के औट में स्थित 15 लाख रुपए मूल्य का तीन मंजिला भवन सरकार के अधीन करने व भतीजे की बैंक में जमा करीब 15 लाख रुपए की एफडीआर को सरकार के निहितार्थ करने के आदेश दिए।