हिमाचल में प्रारंभिक चरण में सोलन व हमीरपुर में बनेंगे दो वाहन स्क्रैप सैंटर

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Nov, 2024 09:21 PM

shimla solan hamirpur scrap center

हिमाचल में वाहनों की स्क्रैपिंग को लेकर प्रारंभिक चरण में सोलन व हमीरपुर में वाहन स्क्रैप सैंटर बनेंगे। परिवहन विभाग ने राज्य की 2 कंपनियों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैंपिंग फैसिलिटी सैंटर खोलने की प्रांरभिक अनुमति दी गई है।

शिमला (राजेश): हिमाचल में वाहनों की स्क्रैपिंग को लेकर प्रारंभिक चरण में सोलन व हमीरपुर में वाहन स्क्रैप सैंटर बनेंगे। परिवहन विभाग ने राज्य की 2 कंपनियों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैंपिंग फैसिलिटी सैंटर खोलने की प्रांरभिक अनुमति दी गई है। अब इन्हें वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए सैटअप तैयार करना होगा। सैटअप तैयार होने के बाद ही इन कंपनियों को लाइसैंस जारी किया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा राज्य के सोलन व हमीरपुर में व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सैंटर खोलने की अनुमति दी गई है। पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और वाहन उद्योग के पुनर्विकास के लिए सड़कों पर पुराने और अनुपयोगी वाहनों को सड़कों पर से हटाने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा लागू की गई है। इसके तहत हिमाचल में भी 15 साल पुराने सरकारी डीजल और पैट्रोल के वाहनों को स्क्रैप किया जा रहा है।

मौजूदा समय में हिमाचल में अभी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अभी पड़ोसी राज्यों में ही वाहनों को स्क्रैप कराना पड़ रहा है। ऐसे में वाहनों को स्क्रैप करने के लिए बाहरी राज्यों में ले जाना महंगा पड़ रहा है। इसको देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र खोले जाने की योजना है जिसके तहत अभी जिला सोलन और हमीरपुर जिला में आरवीएसएफ सैंटर खोले जाने की अनुमति दी गई है। जानकारी के अनुसार सैंटर सोलन जिला के प्लॉट नंबर 5 इंडस्ट्रीयल एरिया बनालगी और हमीरपुर जिला में वीपीओ गौना करोर तहसील नादौन में स्थापित किए जाएंगे। प्रांरभिक अनुमति के तहत इन्हें पहले सैटअप तैयार करना होगा। उसके बाद ही कंपनियों को लाइसैंस जारी किया जाएगा।

15 साल पूरे होने पर पंजीकरण होगा रद्द
भारत सरकार के सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर 29 ई. के तहत 16 जनवरी, 2023 को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के नियमों को लेकर संशोधन की अधिसूचना जारी हुई थी। इस अधिसूचना के मुताबिक 31 मार्च, 2023 तक 15 साल पूरे होने पर सरकारी वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किया गया है। इसी तरह से सरकारी वाहनों के पंजीकरण के 15 साल पूरे होते ही अब खुद ही पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द समझा जाएगा।

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