Shimla: ईडी की हिरासत में रह रहे स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश

Edited By Kuldeep, Updated: 05 Jan, 2026 09:09 PM

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प्रदेश हाईकोर्ट ने ईडी की हिरासत में रह रहे स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी अरविंद राजटा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने ईडी की हिरासत में रह रहे स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी अरविंद राजटा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने प्रार्थी की जमानत याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि ट्रायल में होने वाली संभावित देरी के कारण प्रार्थी को ट्रायल से पहले अनंतकाल तक हिरासत में रखना न्यायोचित नहीं होगा। ई.डी के अनुसार यह मामला एक घोटाले से जुड़ा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के निजी संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक योजना के तहत छात्रवृत्ति आबंटित करने में गड़बड़ी हुई है। इस धोखाधड़ी में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ निजी शिक्षण संस्थान और बैंक भी शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप 200 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति राशि का गबन हुआ है।

ईडी के अनुसार प्रार्थी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर इस घोटाले में मुख्य भूमिका निभाई है और हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि को गलत तरीके से रोके रखा। ईडी के अनुसार उन्होंने उक्त धनराशि का गबन किया है। इस मामले में 22 संस्थान शामिल बताए गए हैं। इस संबंध में ईडी ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर भरोसा करते हुए जमानत याचिका का विरोध किया और कहा था कि मामले में जांच जारी है, ताकि अवैध धन का पता लगाया जा सके और इस घोटाले के माध्यम से प्राप्त अपराध की आय का निर्धारण किया जा सके।

प्रार्थी और उसके सह-आरोपियों को ईडी द्वारा 30 अगस्त, 2023 को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। प्रार्थी पर आरोप है कि वह स्कॉलरशिप घोटाले का मास्टर माइंड है, जो शिमला स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय की छात्रवृत्ति शाखा में सहायक के पद पर कार्यरत था। उस पर हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक योजना के तहत छात्रवृत्ति के दावों के सत्यापन का कार्य सौंपा गया था।

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