Edited By Kuldeep, Updated: 02 Nov, 2024 10:14 PM
संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने को लेकर नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले को हिमाचल प्रदेश मुस्लिम संगठन ने कोर्ट में चुनौती दे दी है। इसको लेकर मुस्लिम संगठन की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
शिमला (वंदना): संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने को लेकर नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले को हिमाचल प्रदेश मुस्लिम संगठन ने कोर्ट में चुनौती दे दी है। इसको लेकर मुस्लिम संगठन की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले पर 6 नवम्बर को सुनवाई की जानी प्रस्तावित है। इस फैसले को मुस्लिम समुदाय ने जिला अदालत में चुनौती दी है। इसमें फैसले को यह आधार बनाकर चुनौती दी गई है कि मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर मोहम्मद लतीफ ने जो हल्फनामा दायर किया है, वह उसके लिए अधिकृत नहीं हैं, हालांकि इस भवन से और लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसलिए उनका पक्ष भी इसमें सुना जाना चाहिए।
याचिका दायर करने वाले मुस्लिम संगठन के प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई 6 नवम्बर को तय की है। मुस्लिम संगठन ने नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। वहीं अब तक संजौली मस्जिद कमेटी ने नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी तक मस्जिद की छत को ढहाया गया है। छत को गिराने के बाद अब मस्जिद कमेटी फंड इत्यादि का प्रबंध करने में जुटी हुई है। वहीं इस मसले पर एक आदेश हाईकोर्ट से भी पारित कर किया गया है। नगर निगम को इस भवन के वैध या अवैध होने पर फैसला दिसम्बर तक करने के निर्देश दिए हैं।