सूरज लॉकअप हत्याकांड: दोषियों को नौकरी से बर्खास्त करने पर नियमानुसार कदम उठाएगी सरकार

Edited By Kuldeep, Updated: 28 Jan, 2025 09:30 PM

shimla murder guilty job dismissed

बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले से जुड़े सूरज लॉकअप हत्याकांड मामले में सीबीआई अदालत से दोषी करार दिए गए पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी और तत्कालीन डीएसपी मनोज जोशी सहित एसआईटी में शामिल अन्य पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किए जाने पर अब...

शिमला (ब्यूरो): बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले से जुड़े सूरज लॉकअप हत्याकांड मामले में सीबीआई अदालत से दोषी करार दिए गए पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी और तत्कालीन डीएसपी मनोज जोशी सहित एसआईटी में शामिल अन्य पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किए जाने पर अब सरकार नियमानुसार आगामी कदम उठाएगी। हालांकि जानकार बताते हैं कि यदि आरोपी सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं तो उन्हें बर्खास्त नहीं किया जा सकेेगा, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन माना जाएगा।

वहीं किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के 24 घंटे जेल में रहने की स्थिति में सरकार निलंबित कर सकती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में शिमला जिला के कोटखाई में सामने आए बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले से जुड़े सूरज लॉकअप हत्याकांड में अदालत ने प्रदेश पुलिस के पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी, तत्कालीन डीएसपी मनोज जोशी, सब इंस्पैक्टर राजिंद्र सिंह, एएसआई दीप चंद शर्मा, मानक मुख्य आरक्षी मोहन लाल व सूरत सिंह, मुख्य आरक्षी रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रंजीत सटेटा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में रखा गया है।
प्रदेश पुलिस की छवि हुई धूमिल

इस पूरे मामले से प्रदेश पुलिस की छवि भी धूमिल हुई है और खाकी दागदार हुई है। जिस एसआईटी को एक बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध की जांच करने के लिए गठित किया गया था, उस पूरी जांच टीम को उम्रकैद की सजा होने से सभी हैरत में हैं। साथ ही यह सभी के लिए एक सबक भी है।

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