लोनिवि के ई.एन.सी. व धर्मपुर डिवीजन के ए.ई. के वेतन रोकने के हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Jul, 2023 07:47 PM

shimla loniv salary high court order

अदालती आदेशों की अनुपालना न करने पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ और धर्मपुर डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं।

शिमला (मनोहर): अदालती आदेशों की अनुपालना न करने पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ और धर्मपुर डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अनिल कुमार द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश पारित किए।

कोर्ट ने 12 जून, 2023 को पारित आदेशों में स्पष्ट किया था कि प्रार्थी के पक्ष में आए फैसले पर अमल 6 सप्ताह में किया जाए अन्यथा दोषी कर्मियों को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए थे। मामले पर सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की गई थी। मगर सोमवार को भी लोक निर्माण विभाग फैसले पर अमल करने में नाकाम रहा। मामले पर सुनवाई के दौरान विभाग ने एक बार फिर अतिरिक्त समय की मांग की, जिसके कारणों को अपर्याप्त पाते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक फैसले पर अमल नहीं हो जाता तब तक इनका वेतन जारी न किया जाए।

मामले के अनुसार प्रार्थी एच.पी.पी.डब्ल्यू.डी. धर्मपुर में वर्ष 1998 में दैनिक भोगी के रूप में नियुक्त हुआ था। वर्ष 2007 में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मामले को लेबर कोर्ट धर्मशाला के समक्ष लाया गया। लेबर कोर्ट ने विभाग को गलत तरीके से निकाले प्रार्थी को 25 हजार रुपए एक मुश्त देने के आदेश दिए। प्रार्थी ने इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने दौलत राम बनाम राज्य सरकार के फैसले के आधार पर प्रार्थी को ऐसा ही लाभ देने के आदेश वर्ष 2018 में दिए थे जिसमें प्रार्थी को बिना बैक वेजिज के पुन: नियुक्ति प्रदान करने को कहा गया था। विभाग ने 5 साल बीत जाने के बावजूद प्रार्थी को पुन: नियुक्ति नहीं दी। कोर्ट ने अदालती आदेशों की अवहेलना का मामला पाते हुए दोनों अधिकारियों के वेतन को रोकने के आदेश पारित कर दिए।

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