Edited By Kuldeep, Updated: 23 Jul, 2025 10:52 PM

प्रदेश सरकार ने बुधवार को जॉब ट्रेनी को लेकर सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यश, मंडलायुक्त और उपायुक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों सहित अन्य को एक पत्र जारी किया है।
शिमला (ब्यूरो): प्रदेश सरकार ने बुधवार को जॉब ट्रेनी को लेकर सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यश, मंडलायुक्त और उपायुक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों सहित अन्य को एक पत्र जारी किया है। इसके तहत स्पष्ट किया गया है कि बीते 14 मई के बाद की तमाम भर्तियां जॉब ट्रेनी योजना के दायरे में आएंगी और बीते 19 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार ही इनकी सेवाएं ली जाएंगी तथा चयन होगा।
गौरतलब है कि जॉब ट्रेनी भर्ती योजना के दायरे में शामिल प्रशिक्षु नियमित कर्मियों की तर्ज पर मिलने वाले वित्तीय अथवा अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे। बतौर जॉब ट्रेनी दो वर्ष कार्य करने के बाद इन्हें नियमित होने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। सरकार द्वारा इन्हें नियमित करने अथवा दिए जाने वाले वित्तीय लाभों को लेकर समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के मुताबिक इन्हें लाभ व सेवा शर्त मिलेंगे। ग्रुप ए, बी व सी के पदों पर जॉब ट्रेनी नीति से हट कर भर्तियों पर पाबंदी रहेगी।
सरकार द्वारा घोषित नई जॉब ट्रेनी नीति से हट कर किसी दूसरी नीति के तहत भर्ती करने वाली एजैंसियों की जवाबदेही तय होगी। कार्मिक विभाग के पत्र में साफ किया है कि 2 वर्ष तक जॉब ट्रेनी प्रशिक्षु ही रहेंगे। इसके बाद इन्हें परीक्षा देनी होगी। बतौर प्रशिक्षु न सिर्फ ये काम में दक्ष होंगे, बल्कि बृहद जवाबदेही भी तय होगी। जॉब ट्रेनी की भर्ती कर सरकार विभागों को जवाबदेह के साथ-साथ उनमें दक्ष कामगारों की भर्तियां करेगी। इन निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन करने को कहा गया है।