Shimla: एचआरटीसी पैंशनरों को 6 सप्ताह के भीतर महंगाई राहत का भुगतान करने के आदेश

Edited By Kuldeep, Updated: 10 May, 2025 10:04 PM

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प्रदेश हाईकोर्ट ने एचआरटीसी पैंशनरों को 6 सप्ताह के भीतर महंगाई राहत का भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने एचआरटीसी पैंशनरों को 6 सप्ताह के भीतर महंगाई राहत का भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने हंस राज सहित अन्य याचिकाकर्त्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को दिया कि वह छह सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्त्ताओं को देय और स्वीकार्य महंगाई राहत का भुगतान करें।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि एचआरटीसी द्वारा उपरोक्त अवधि के भीतर याचिकाकर्त्ताओं को देय और स्वीकार्य महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस पर देय तिथि से इसकी वसूली तक 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना पड़ेगा।

याचिका में एचआरटीसी को याचिकाकर्त्ताओं के पक्ष में बढ़ी हुई महंगाई राहत और अंतरिम राहत बकाया के साथ ब्याज सहित जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्त्ताओं ने याचिका में 7 फरवरी 2015 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला दिया था जिसके तहत हिमाचल प्रदेश सरकार के पैंशनभोगी/पारिवारिक पैंशनभोगियों को महंगाई राहत को संशोधित किया गया था।

प्रार्थियों ने हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी 7 मार्च 2021 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला भी दिया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के पैंशनभोगियों/पारिवारिक पैंशनभोगियों की महंगाई राहत को 1 जुलाई 2019 से संशोधित किया गया है।

कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए पाया कि यह विवाद में नहीं है कि 7 फरवरी 2015 और 7 मार्च 2021 के कार्यालय ज्ञापन को निगम द्वारा अपनाया गया है और इन कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार महंगाई राहत याचिकाकर्त्ताओं को दी जानी है, लेकिन उन्हें यह जारी नहीं दी गई है।

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