Shimla: राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति न किए जाने पर राज्य सरकार को नोटिस

Edited By Kuldeep, Updated: 28 Apr, 2026 09:30 PM

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प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति न किए जाने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति न किए जाने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। कोर्ट को बताया गया 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के तहत ये पद क्रमशः जून, 2025 और जुलाई, 2025 से रिक्त पड़े हैं।

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