Shimla: शराब के अधिक दाम वसूले तो होगा एक लाख रुपए जुर्माना व लाइसैंस रद्द

Edited By Kuldeep, Updated: 23 Aug, 2024 05:46 PM

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अब राज्य में शराब के अधिक दाम वसूलने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और ओवरचार्जिंग करने पर एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

शिमला (संतोष): अब राज्य में शराब के अधिक दाम वसूलने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और ओवरचार्जिंग करने पर एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ओवरचार्जिंग में दोषी पाए जाने पर ठेकेदार को पहली बार उल्लंघन पर 15,000, दूसरी बार 25,000, तीसरे बार 50,000 और चौथी बार उल्लंघन पर एक लाख रुपए जुर्माने ठोका जाएगा। यदि कोई ठेकेदार ओवरचार्जिंग करते हुए चार बार से अधिक दोषी पाया जाता है तो संबंधित आबकारी अधिकारी तुरंत जोनल कलैक्टर को ठेकेदार के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम-2011 की धारा-29 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा, जिसके तहत ठेकेदार का लाइसैंस निलंबित या रद्द हो सकता है। जानकारी के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा अधिक लाभांश पर शराब विक्रय करने की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा शराब की दुकानों पर आबकारी नीति के तहत एम.एस.पी. और लाभांश के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

अलग-अलग ब्रांड पर निर्धारित किया गया है लाभांश
आबकारी नीति के तहत बॉटल्ड इन ओरिजिन (सिंगल माल्ट, व्हिस्की, रम, जिन, वोडका, बायो बीयर/बायो वाइन, साइडर) पर 10 प्रतिशत लाभांश और भारत में निर्मित सभी बीयर ब्रांड पर 30 प्रतिशत लाभांश तय किया गया है। देसी शराब पर 30 प्रतिशत लाभांश, देश में बनी लो ब्रांड अंग्रेजी शराब पर 15 फीसदी और हाई ब्रांड शराब पर 30 फीसदी लाभांश तय किया गया है। न्यूनतम विक्रय मूल्य से 10 से 30 फीसदी लाभांश से अधिक शराब के विक्रय से संबंधित शिकायत के लिए विभाग ने दूरभाष नंबर भी जारी किए हैं। शिकायतकर्त्ता कांगड़ा जोन में दूरभाष-01894230186, मंडी जोन में 01905223499, शिमला जोन में 01772620775 पर संपर्क कर सकते हैं।

अवैध शराब के कारोबार को रोकने व निगरानी के उठाए कड़े कदम : डा. यूनुस
राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डा. यूनुस ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार को रोकने और इसकी निगरानी करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब कारोबारियों द्वारा लाभांश की तय दरों से अधिक दाम वसूलने पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 व इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जोन वाइज दूरभाष नंबर जारी किए जा चुके हैं, जबकि विभाग का नियंत्रण कक्ष सप्ताह भर 24 घंटे कार्यशील रहता है और सभी नागरिक इस प्रकार के मामले संज्ञान में आते ही टॉल फ्री नंबर-18001808063, दूरभाष नंबर 0177-2620426 और व्हाट्सएप नंबर 94183-31426 व मेल पर जानकारी सांझा कर सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

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