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Sirmaur: माजरा में 2 समुदायों के बीच टकराव के बाद धारा-163 लागू, जानें क्या है मामला

Edited By Vijay, Updated: 14 Jun, 2025 12:08 PM

section 163 imposed after clash between two communities in majra

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के माजरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम दो समुदायों के बीच हुए टकराव के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है।

नाहन (आशु): हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के माजरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम दो समुदायों के बीच हुए टकराव के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी (उपायुक्त) प्रियंका वर्मा ने पुलिस अधीक्षक के आग्रह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए हैं। यह निषेधाज्ञा 13 जून की रात 10:30 बजे से प्रभावी होकर 19 जून 2025 तक लागू रहेगी।

क्या है मामला?
यह पूरा विवाद एक नाबालिग लड़की के कथित अपहरण से जुड़ा है। आरोप है कि दूसरे समुदाय विशेष का एक युवक लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया है। इस घटना के बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप शुक्रवार शाम को टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस झड़प में तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

किन क्षेत्रों में लागू हैं आदेश
यह निषेधाज्ञा माजरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पांच मुख्य गांवों कीरतपुर, मेलियों, फतेहपुर, मिश्रवाला और माजरा में लागू की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन क्षेत्रों में मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति सांप्रदायिक तनाव में बदलकर शांति व्यवस्था भंग कर सकती है, इसलिए यह कदम उठाया गया है।

आदेश में क्या-क्या प्रतिबंधित?
जारी आदेशों के अनुसार पांच या उससे अधिक लोगों का किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति एकत्र होना प्रतिबंधित है। लाठी, तलवार, भाला, गैंती, फावड़ा जैसे किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित है। रैली, धरना, भूख हड़ताल, नारेबाजी जैसी किसी भी प्रकार की विरोध प्रदर्शन गतिविधियां नहीं होंगी। टायर, मशाल, मोमबत्ती, पुतला आदि जलाना, पटाखे या अन्य ज्वलनशील पदार्थ फैंकना भी प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थानों पर पथराव या आपत्तिजनक वस्तुओं को फैंकना, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाना प्रतिबंधित है। भड़काऊ, सांप्रदायिक, राष्ट्र-विरोधी भाषण, नारेबाजी या दीवार लेखन और पोस्टरबाजी करना सख्त मना है।

इन पर लागू नहीं हाेंगे आदेश
मैजिस्ट्रेट, पुलिस, फायर ब्रिगेड, सेना या अर्धसैनिक बलों से जुड़े अधिकारी और कर्मी।
बिजली, पानी व नगर निगम से जुड़ी सेवाओं के कर्मचारी।
चिकित्सीय आपातकालीन वाहनों को छूट रहेगी।
पत्रकारों को अपने कर्तव्य का पालन करने की अनुमति होगी।

आदेश के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश की पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक सिरमौर को सौंपी गई है, जबकि इसकी जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए इसे सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया जाएगा।
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