Edited By Vijay, Updated: 03 Jul, 2024 05:00 PM
अतिरिक्त न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने चिट्टे के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 18 माह का कठोर कारावास व 18 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
झाकड़ी/कुल्लू (ब्यूरो): अतिरिक्त न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने चिट्टे के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 18 माह का कठोर कारावास व 18 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी करने वाले जिला उपन्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 31 अगस्त, 2022 को पुलिस की टीम गश्त के दौरान खनेरी पास में सायं करीब 4.30 बजे पैट्रोल पम्प के पास पहुंची तो इस दौरान सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा मिला। पुलिस ने ट्रक में बैठे युवक गुड्डू राम से वहां खड़े रहने का कारण पूछा, जिस पर वह घबरा गया। पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि वह जिला कुल्लू के तहसील आनी का रहने वाला है। इस दौरान वह अपना व ट्रक का किसी प्रकार का प्रमाणपत्र नहीं दिखा पाया।
पुलिस ने गवाह के तौर पर विजय कुमार के सामने ट्रक की तलाशी ली तो इस दौरान डैशबोर्ड से फाॅयल पेपर, 10 रुपए का रोल किया हुआ अधजला नोट व माचिस बरामद हुई। माचिस के अन्दर 7.18 ग्राम चिट्टा पाया गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ रामपुर थाने में मुकद्दमा दर्ज किया गया। इस मामले की छानबीन मुख्य आरक्षी सुरेन्द्र ने की। मामले की छानबीन के बाद पुलिस ने मामले का चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में 12 गवाहों के बयान दर्ज किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया, जिस पर उसे उक्त सजा सुनाई गई।
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