Sirmaur: चरस रखने के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, भरना पड़ेगा 1 लाख रुपए जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 12 Nov, 2025 06:49 PM

rigorous imprisonment and fine for guilty of possessing hashish

जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है।

नाहन (हितेश): जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी सोम दत्त पुत्र बाजूराम निवासी गांव दुधम, डाकघर करगाणु सनौरा, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। 

जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि यह मामला 10 दिसम्बर, 2023 का है। पुलिस चौकी यशवंत नगर को सूचना मिली थी कि सोमदत्त नाम का व्यक्ति निजी बस में जोरना से सोलन की ओर चरस लेकर आ रहा है। इस पर प्रभारी निरीक्षक समेत जांच टीम ने बस की तलाशी के दौरान आरोपी सोम दत्त के कब्जे से 1.396 किलोग्राम चरस बरामद की थी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस मामले की तफ्तीश पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 15 गवाहों को पेश किया। तमाम साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई।

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