Technomac Company का भगौड़ा MD नहीं चढ़ा CID के हत्थे, Red Corner Notice जारी

Edited By Vijay, Updated: 17 Oct, 2019 10:59 PM

red corner notice issued to fugitive md of technomac company

पांवटा साहिब स्थित इंडियन टैक्नोमैक कंपनी में करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में सीआईडी ने मुख्य आरोपी एमडी राकेश कुमार शर्मा के खिलाफ रैड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। सीआईडी ने भगौड़े आरोपी को पकडऩे के लिए कई जगह पर छाल बिछाया है लेकिन वह सीआईडी...

शिमला: पांवटा साहिब स्थित इंडियन टैक्नोमैक कंपनी में करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में सीआईडी ने मुख्य आरोपी एमडी राकेश कुमार शर्मा के खिलाफ रैड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। सीआईडी ने भगौड़े आरोपी को पकडऩे के लिए कई जगह पर छाल बिछाया है लेकिन वह सीआईडी के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। राकेश कुमार आरोपी को नाहन की विशेष अदालत ने भगौड़ा घोषित किया है। उसकी सारी संपत्ति की कुर्की के आदेश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी विदेश में छुपा है, ऐसे में सीआईडी इस भगौड़े को पकडऩे के लिए सबूत जुटा रही है। सीआईडी का दावा है कि जल्द ही आरोपी का पता लगाया जाएगा।

सीआईडी ने कंपनी के आरोपी एमडी राकेश कुमार शर्मा के खिलाफ रैड कॉर्नर नोटिस जारी करने के साथ इंटरपोल को फोटो, पासपोर्ट, घोटाले सहित अन्य आवश्यक जानकारियां भेजी हैं। सीआईडी को दुबई, इंडोनेशिया, पेरू, साऊथ अफ्रीका में आरोपी के छुपे होने की आशंका है। सीआईडी को यह भी सूचना मिली है कि दुबई जेल में भी एक चैक बाऊंस के केस में आरोपी बंद रहा है। सीआईडी को आरोपी के कई सबूत हाथ लगे हैं, ऐसे में शीघ्र ही आरोपी को सीआईडी गिरफ्तार कर सकती है।

इंडियन टैक्नोमैक कंपनी में इन करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में अब तक 9 कंपनी कर्मचारियों, 2 कंपनी निदेशक, 2 सांविधिक लेखा परीक्षक और बेचे गए संपत्ति के 2 रिसीवर, 1 एईटीसी 2 ईटीओ, 3 ईटीआई, 3 बहाना चपरासी सहित 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 19 आरोपियों के खिलाफ  अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश की जा चुकी है। सीआईडी यह भी जांच कर रही है कि कंपनी ने एक दर्जन से अधिक बैंकों से करोड़ों रु पए का कर्ज फैक्टरी के नाम पर लिया था, उसे कहां-कहां निवेश किया गया। ईडी भी इस मामले में जांच कर रही है।

टैक्नोमैक कंपनी घोटाले की जांच सीआईडी की तरफ से की जा रही है। इसको लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 471, 201, 217, 218, 120 बी व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(2)डी व 5 तथा 7 के तहत जांच चल रही है। कंपनी पर आरोप है कि उसने विभिन्न बैंकों से ऋण लेने के लिए षड्यंत्र रचा, जिससे सरकारी खजाने को चपत लगी। आरोप यह भी है कि कंपनी प्रबंधन ने आबकारी एवं कराधान विभाग सहित अन्य विभागों से मिलीभगत करके इस घोटाले को अंजाम दिया।

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