Edited By Jyoti M, Updated: 26 Jun, 2025 01:12 PM

जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने बरसात में संभावित बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानियों एवं सुरक्षात्मक उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 एवं 34 के अंतर्गत जारी किए...
ऊना। जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने बरसात में संभावित बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानियों एवं सुरक्षात्मक उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 एवं 34 के अंतर्गत जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने सभी उप-मंडलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सुरक्षा उपायों को कड़ाई से लागू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का उद्देश्य मानसून के दौरान किसी भी प्राकृतिक आपदा से जानमाल की क्षति को रोकना और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित बनाना है।
उन्होंने कहा कि स्वां नदी एवं उसकी सहायक नदियों व खड्डों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बनी झुग्गियों, अस्थायी बस्तियों या अन्य अनधिकृत संरचनाओं की शीघ्र पहचान कर वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। साथ ही स्वां नदी और उसकी सहायक नदियों, खड्डों के आसपास, विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, झोपड़ियों, झुग्गियों या अस्थायी आश्रयों जैसी कोई अस्थायी संरचनाएं न स्थापित हों।
संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक घोषणाएँ करें और क्षेत्र को तुरंत खाली करवाएं। उपायुक्त ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर एसडीएम स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लें ताकि किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि को रोका जा सके। उपायुक्त ने निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन, राजस्व विभाग एवं त्वरित प्रतिक्रिया टीमों के साथ उचित समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बरसात में नदी-नालों के समीप न जाएं। आपात कालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की सूचना, सहायता अथवा जानकारी के लिए जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र ऊना के दूरभाष 01975-225045, 225046, 225049 पर सम्पर्क करें।। जिला प्रशासन प्रत्येक नागरिक की सहायता और सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर है।