Edited By Jyoti M, Updated: 22 Jun, 2025 09:03 AM

नगर निगम ऊना की सीमा में साथ लगते कुछ क्षेत्रों को शामिल करने के संबंध में प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना 20 जून को राज्य राजपत्र (ई-गैजेट) में प्रकाशित की गई है। नगर निगम ऊना के आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने...
ऊना। नगर निगम ऊना की सीमा में साथ लगते कुछ क्षेत्रों को शामिल करने के संबंध में प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना 20 जून को राज्य राजपत्र (ई-गैजेट) में प्रकाशित की गई है। नगर निगम ऊना के आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि अधिसूचना के माध्यम से कुछ स्थानीय क्षेत्रों को निगम की सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रस्ताव से आपत्ति है, तो वह आगामी दो सप्ताह के भीतर अपनी आपत्ति लिखित रूप में उपायुक्त ऊना को सौंप सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों को प्रदेश के शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव को भेजा जाएगा।
समयावधि में प्राप्त आपत्तियों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी। नगर निगम आयुक्त ने आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि कोई सुझाव या आपत्ति हो, तो नियमानुसार समय पर प्रस्तुत करें। लोग उपायुक्त ऑफिस अथवा उपायुक्त कार्यालय कक्ष नंबर 312 में अपनी आपत्तियां लिखित रूप में सौंप सकते हैं।