Edited By Vijay, Updated: 30 Jun, 2022 07:23 PM
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी की अदालत ने लैंगिक उत्पीडऩ के दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि पीड़िता (7) की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि.....
मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी की अदालत ने लैंगिक उत्पीडऩ के दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि पीड़िता (7) की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 31 अक्तूबर, 2021 को उसकी बच्ची शाम करीब 5.30 बजे अपनी छोटी बहन के साथ घर के बरामदे में खेल रही थी और वह खेत में गोबर फैंकने गई थी। जब वह खेत से वापस लौटी तो जनक राज पुत्र स्वर्गीय जय सिंह गांव छिड थाना जोगिंद्रनगर बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। यह देखकर जब शिकायतकर्ता ने आवाज लगाई तो दोषी वहां से भाग गया। इसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस थाना जोगिंद्रनगर में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी जोगिंद्रनगर ने मामले का चालान अदालत में पेश किया।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी तत्कालीन विशेष लोक अभियोजक विनोद चौधरी और लोक अभियोजक विनय वर्मा तथा लोक अभियोजक संजय पंडित द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत 5 वर्ष के कारावास के साथ 5000 रुपए जुर्माने की सजा, भारतीय दंड संहिता की धारा 451 के तहत 2 वर्ष कारावास व 5000 रुपए जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत 7 वर्ष कारावास व 10000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 2 से 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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