Una: दीपावली पर ऊना जिले में केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति, विक्रेताओं के लिए अस्थायी लाइसैंस अनिवार्य

Edited By Vijay, Updated: 19 Oct, 2024 04:14 PM

only green crackers allowed in una district on diwali

डीसी जतिन लाल ने दीपावली और अन्य त्यौहारों के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और उपयोग को लेकर विशेष आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार ऊना जिले में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग की अनुमति होगी।

ऊना (सुरेन्द्र): डीसी जतिन लाल ने दीपावली और अन्य त्यौहारों के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और उपयोग को लेकर विशेष आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार ऊना जिले में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग की अनुमति होगी। यह निर्देश राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जारी किए गए हैं। पटाखों की बिक्री करने वाले सभी विक्रेताओं को संबंधित एसडीएम से अस्थायी लाइसैंस लेना अनिवार्य है जो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है।

बिना लाइसैंस के नहीं बेच सकेंगे पटाखे
बिना लाइसैंस पटाखों की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा। डीसी ने कहा कि प्रत्येक एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए स्थानों का निर्धारण करेंगे जबकि संबंधित पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल ग्रीन पटाखों की ही बिक्री हो। आदेशानुसार दीपावली और अन्य त्यौहारों पर पटाखों का उपयोग रात 8 से 10 बजे तक सीमित रहेगा जबकि क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखों का उपयोग रात 11.55 से 12.30 बजे तक किया जा सकेगा।

उल्लंघन की स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी होंगे उत्तरदायी 
पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इन समय-सीमाओं के बाहर पटाखों का उपयोग न हो और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न की जाए। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त डीसी ने सभी एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम त्यौहारों के दौरान जन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने शैड में रखें ग्रीन पटाखे
डीसी ने ग्रीन पटाखों की सुरक्षा और भंडारण के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि ग्रीन पटाखों को गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने शैड में रखा जाए। शैडों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए और वे एक-दूसरे के सामने न हों। शैड के 50 मीटर के दायरे में पटाखों का प्रदर्शन वर्जित रहेगा। शैड में तेल या गैस लैंप का उपयोग नहीं किया जाएगा और विद्युत स्विच दीवारों से सटे होने चाहिए।

बिक्री क्षेत्र का चयन करने से पहले लें  फायर अधिकारी से परामर्श
एक क्लस्टर में पचास से अधिक दुकानें नहीं होनी चाहिए। दुकानों को कम से कम 6 मीटर चौड़ी, साफ और मोटर योग्य सड़क पर स्थित होना चाहिए] जिसमें आग बुझाने के लिए आसान पहुंच बनाई जा सके। आग की किसी भी घटना से निपटने के लिए दुकान/स्टॉल में पर्याप्त पानी तथा फायर एक्सटिंग्यूशर व रेत से भरी बाल्टियों का होना जरूरी है। बिक्री क्षेत्र का चयन करने से पहले स्थानीय फायर अधिकारी से परामर्श लेना आवश्यक है। ग्रीन पटाखों को दुकान की खिड़की में नहीं रखा जा सकता और इन्हें चिंगारी-रोधी कंटेनर में या उनकी मूल सील पैकेजिंग में सुरक्षित रखना चाहिए।
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