आप नेता मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें, मानहानि केस में ऊना कोर्ट ने किया तलब; जानें क्या है पूरा मामला

Edited By Vijay, Updated: 07 Apr, 2026 05:57 PM

una court summons former deputy cm of delhi in defamation case

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की अदालत ने मानहानि के एक मामले में मनीष सिसोदिया को सम्मन जारी किया है।

ऊना (सुरेन्द्र): दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की अदालत ने मानहानि के एक मामले में मनीष सिसोदिया को सम्मन जारी किया है। अदालत ने उन्हें आगामी 12 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। यह मानहानि का केस ऊना के वकील और आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अनूप केसरी ने दर्ज करवाया है।

दरअसल, यह पूरा मामला वर्ष 2022 के राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ा है। अनूप केसरी ने अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। याचिकाकर्ता अनूप केसरी का आरोप है कि उनके पार्टी छोड़ने की बौखलाहट में तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 9 अप्रैल, 2022 को दिल्ली में एक प्रैस कॉन्फ्रैंस की थी। अनूप केसरी के मुताबिक इस प्रैस कॉन्फ्रैंस में सिसोदिया ने उनके चरित्र पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि इन आरोपों के पक्ष में कोई भी सबूत या प्रमाण पेश नहीं किया था।

बिना सबूत सार्वजनिक मंच से किए गए इस चरित्र हनन से आहत होकर अनूप केसरी ने ऊना की अदालत का दरवाजा खटखटाया और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मुकद्दमा ठोक दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों और सबूतों पर गौर करने के बाद मनीष सिसोदिया को सम्मन जारी कर दिया है। अब देखना यह होगा कि 12 मई को सिसोदिया अदालत में पेश होते हैं या अपने वकीलों के माध्यम से कोई कानूनी दांवपेंच अपनाते हैं।

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