Kullu: रोहतांग मार्ग पर अब मढ़ी तक ही मिलेगी वाहन को जाने की अनुमति, नया अस्थायी बैरियर होगा स्थापित

Edited By Vijay, Updated: 20 Apr, 2025 10:57 PM

now vehicles will go only till madhi on rohtang road

जिला दंडाधिकारी कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत रोहतांग मार्ग पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अहम निर्णय लिया है।

कुल्लू (संजीव): जिला दंडाधिकारी कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत रोहतांग मार्ग पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अहम निर्णय लिया है। उन्होंने गुलाबा बैरियर के अतिरिक्त अब मढ़ी में भी एक अस्थायी बैरियर स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं। 

एसडीएम मनाली की अध्यक्षता में पुलिस और बीआरओ प्रतिनिधियों द्वारा मनाली से मढ़ी तक सड़क का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मढ़ी में पार्किंग सुविधा, मोबाइल शौचालय और कूड़ेदान जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित पाई गईं। इसके बाद मढ़ी तक सीमित वाहनों की आवाजाही की सिफारिश की गई।

संयुक्त निरीक्षण टीम की अनुशंसा, जनता की सुविधा, पर्यावरण संरक्षण एवं सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी आदेशों के अनुसार मढ़ी (शॉर्ट फ्लाई टेक ऑफ पैराग्लाइडिंग साइट) तक वाहन वही जा सकेंगे जो नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेंगे। मढ़ी से आगे रोहतांग दर्रे तक किसी भी प्रकार के वाहन की आवाजाही अगली सूचना तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रोहतांग मार्ग हर मंगलवार को बीआरओ द्वारा सड़क मुरम्मत और रखरखाव के लिए पूरी तरह बंद रहेगा।
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