Sirmaur: हाईकोर्ट के आदेश पर डीसी सिरमौर का बड़ा फैसला, जिला परिषद वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना रद्द

Edited By Vijay, Updated: 30 Dec, 2025 01:41 PM

notification regarding delimitation of sirmour district council wards cancelled

जिला सिरमौर में जिला परिषद वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया को बड़ा झटका लगा है। डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने अधिसूचना जारी करते हुए परिसीमन से जुड़ी पूर्व की सभी अधिसूचनाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।

नाहन (आशु): जिला सिरमौर में जिला परिषद वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया को बड़ा झटका लगा है। डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने अधिसूचना जारी करते हुए परिसीमन से जुड़ी पूर्व की सभी अधिसूचनाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। डीसी कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह कदम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है।

डीसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह निर्णय उच्च न्यायालय में विचाराधीन देवेंद्र सिंह नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश व अन्य मामले में आए फैसले के अनुरूप लिया गया है। न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 9(2) के तहत पूर्व में जारी की गई कई अधिसूचनाओं को रद्द किया गया है।

प्रशासन द्वारा 8 जनवरी, 15 फरवरी और 1 मई, 2025 को जारी अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया है। इसके परिणामस्वरूप पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा 15 फरवरी, 2025 और 19 नवम्बर, 2025 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं को भी वापस ले लिया गया है। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि जिला परिषद सिरमौर के वार्डों के परिसीमन को लेकर उपायुक्त कार्यालय द्वारा 1 अगस्त, 2025 को जारी की गई अधिसूचना भी अब तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जाएगी।

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