Solan: हाऊस टैक्स जमा न करवाने पर 5000 मकान मालिकों को नोटिस

Edited By Vijay, Updated: 19 Dec, 2024 10:07 PM

notice to 5000 house owners for not paying house tax

नगर निगम ने हाऊस टैक्स जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। एमसी एक्ट में हाऊस टैक्स व कूड़े का बिल जमा न करने पर संपत्ति अटैच करने का भी प्रावधान है।

सोलन(ब्यूरो): नगर निगम ने हाऊस टैक्स जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। एमसी एक्ट में हाऊस टैक्स व कूड़े का बिल जमा न करने पर संपत्ति अटैच करने का भी प्रावधान है। हालांकि निगम की फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है लेकिन समय पर टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी की मिल रही छूट का लाभ अब करीब 5000 उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा क्योंकि इन उपभोक्ताओं ने टैक्स जमा नहीं किया है। निगम ने अब इन उपभोक्ताओं को हाऊस टैक्स जमा करने के लिए दूसरा नोटिस जारी कर दिया है।

निगम ने शहर में करीब 12,867 उपभोक्ताओं को हाऊस टैक्स के बिल जारी किए थे। ये बिल जुलाई माह में जारी हुए थे। इसमें करीब 8000 उपभोक्ताओं ने अपना टैक्स जमा किया है। यही कारण है कि निगम को हाऊस टैक्स से अभी तक करीब 10 करोड़ रुपए में से 6 करोड़ की ही आय हुई है। सोलन शहर में हाऊस टैक्स ही निगम का सबसे बड़ा आय का स्रोत है। यदि इसका ही समय पर भुगतान नहीं होगा तो निगम को आने वाले दिनों में कर्मचारियों का वेतन देना भी मुश्किल हो जाएगा।वर्तमान में निगम के पास ठेकेदारों के बिलों की पेमैंट का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। यही कारण है कि निगम के ठेकेदारों ने काम करना बंद किया हुआ है। नए टैंडर ठेकेदार भर नहीं रहे हैं। इसके कारण निगम को फिर से ऑनलाइन टैंडर लगाने पड़ रहे हैं। ठेकेदारों की मानें तो करीब 5 से 7 करोड़ रुपए की उनकी पेमैंट लंबित पड़ी हुई है।

आर्थिक संकट से उभरने के लिए निगम ने अब कठोर निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। उन सभी हाऊस होल्ड को नोटिस जारी करने शुरू कर दिए जो हाऊस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। ये नोटिस मकान मालिक के मोबाइल फोन पर ही भेजे जा रहे हैं। टैक्स जमा नहीं किया तो अब एक फीसदी की दर से प्रतिमाह ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। ब्याज के साथ टैक्स जमा करना होगा। मजेदार बात यह है कि नगर निगम ने जुलाई माह से हाऊस टैक्स जमा करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए शहर के करीब 12867 मकान मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए उनके मोबाइल फोन पर ही मैसेज भेजे थे जिसमें सम्बन्धित उपभोक्ता के टैक्स की पूरी डिटेल भेजी गई थी। वार्ड नम्बर 13 से टैक्स की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नगर निगम वार्ड वाइज टैक्स की वसूली की है।

वार्ड नम्बर एक से 17 वार्डों में जिन लोगों ने अभी तक हाऊस टैक्स जमा नहीं किया है अब उन्हें एक फीसदी ब्याज के साथ इसे भरना पड़ेगा। ब्याज की यह राशि हर महीने में तब तक जुड़ती रहेगी जब तक टैक्स का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि इसके बावजूद भी टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता तो निगम बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। यह कार्रवाई बिजली-पानी के कनैक्शन काटने की भी हो सकती है।नगर निगम आयुक्त एकता काप्टा ने बताया कि जिन लोगों ने जमा नहीं किया है, उन्हें दूसरा नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस उनके मोबाइल फोन पर ही भेजा रहा है। देरी से टैक्स जमा करने पर एक फीसदी ब्याज लगेगा।

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